₹72,000 cr unclaimed Money in RBI: बैंकों में जमा आपका पैसा लौटा क्यों नहीं सकती सरकार?

72,000 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड मनी वह रकम होती है जो बैंकों में जमा रहती है लेकिन लंबे समय तक क्लेम नहीं की जाती. जब कोई खाता वर्षों तक निष्क्रिय रहता है और ग्राहक या उसके वारिस पैसा नहीं निकालते, तो तय अवधि के बाद यह राशि बैंकों से ट्रांसफर होकर Reserve Bank of India के Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में चली जाती है. यह पैसा सरकार की कमाई नहीं बनता, बल्कि RBI केवल सुरक्षित कस्टोडियन की भूमिका निभाता है. कानूनी तौर पर मालिकाना हक जमाकर्ता या उसके वैध वारिस का ही रहता है. सरकार सीधे पैसा इसलिए नहीं लौटा सकती क्योंकि हर भुगतान के लिए सही पहचान, KYC, और वैध दस्तावेजों की जांच अनिवार्य होती है.

यदि पैसा वापस लेना है, तो खाता धारक या वारिस संबंधित बैंक में आवेदन कर सकते हैं. बैंक वेरिफिकेशन के बाद DEA Fund से रकम रिलीज कराता है. इस तरह पैसा सुरक्षित रहता है, लेकिन क्लेम प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी करनी होती है.

Short Videos