Online Gaming Bill: सेलिब्रिटी नहीं कर पाएंगे बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन, सट्टे का गेम ओवर!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े एक अहम बिल को मंजूरी दी. इस बिल को बुधवार को संसद में पेश कर दिया गया है. इस नए बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा. यानी अब ऐसे ऐप्स के प्रमोशन से लेकर इनके इस्तेमाल तक पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. बिल के मुताबिक, कोई भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर बेटिंग और सट्टे से जुड़े ऐप्स का प्रमोशन नहीं कर सकेगा. इसका मकसद युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के बढ़ते दुष्प्रभावों से बचाना है. इसके अलावा, बिल में प्रावधान है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी होगी और गलत तरीके से चल रहे ऐप्स को बैन किया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इससे ऑनलाइन सट्टे से जुड़े अपराधों पर नकेल कसी जा सकेगी और लोगों के आर्थिक नुकसान को रोका जा सकेगा. इस कदम को लेकर माना जा रहा है कि यह ऑनलाइन सट्टेबाजी इंडस्ट्री पर गेम ओवर जैसा साबित होगा.