पुरानी कार वालों की खुशी लौट आई: दिल्ली सरकार ने बदला NOC नियम, अब फिर चल सकेंगी आपकी गाड़ियां
दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत दी है. नई गाइडलाइन के तहत अब 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दोबारा रजिस्टर की जा सकेंगी. पहले ऐसे वाहनों पर सख्त प्रतिबंध था और उन्हें दिल्ली में चलाने या रजिस्टर कराने की अनुमति नहीं थी. लेकिन अब सरकार ने NOC (No Objection Certificate) नियम में अहम बदलाव किया है. वाहन मालिक किसी भी समय NOC लेकर अपनी पुरानी गाड़ी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकेंगे, जहां स्थानीय आरटीओ की अनुमति से उन्हें फिर से रजिस्टर कर चलाया जा सकेगा. यह कदम राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और वाहन नीति में लचीलापन लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. इससे पुरानी गाड़ियों के पुनः उपयोग का रास्ता खुलेगा और सेकंड-हैंड कार बाजार को भी मजबूती मिलेगी. वाहन मालिकों का कहना है कि यह फैसला पर्यावरण और आर्थिक संतुलन दोनों के लिए फायदेमंद है.