नवंबर से पार्किंग फीस डबल, 50% वर्क फ्रॉम होम, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई़ उपायों की घोषणा की

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक कई उपाय लागू करने की घोषणा की है. इनमें अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करना शामिल है. MCD के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और GNCTD के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे.

दिल्ली में खराब हो जाती है एयर क्वालिटी. Image Credit: Getty image

दिल्ली सरकार ने सोमवार को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जो आमतौर पर नवंबर के बाद बढ़ जाता है. इन उपायों में पार्किंग शुल्क बढ़ाना, ऑफिस के समय में बदलाव करना और सरकारी व प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक कम करना शामिल है.

1 नवंबर से लागू होंगे कई उपाय

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक कई उपाय लागू करने की घोषणा की है. इनमें अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करना शामिल है. हालांकि, जिन जगहों का मालिकाना हक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पास है, वो इस आदेश से बाहर हैं.

इसके अलावा MCD के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और GNCTD के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे. सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी कम कर दी जाएगी और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे.

पार्किंग चार्ज बढ़ेंगे

1 नवंबर से, प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग जगहों पर पार्किंग चार्ज दोगुना कर दिया जाएगा. समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, यह नियम 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की अपनी पार्किंग सुविधाओं पर यह लागू नहीं होगा.

अलग-अलग ऑफिस टाइमिंग

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) के तहत आने वाले ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार (GNCTD) के तहत आने वाले ऑफिस सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे. बदली हुई टाइमिंग 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी.

50% वर्क फ्रॉम होम (WFH)

सरकार ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को इस दौरान ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक कम करने का निर्देश भी दिया है. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 फीसदी कर्मचारी ऑफिस से काम करेंगे.

निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर रोक

सरकार ने 10 दिसंबर, 2026 से 20 जनवरी, 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा भी की है. 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ की गतिविधियों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी.

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