GST Exempt on Insurance: जानें कितनी होगी बचत और किसे मिलेगा फायदा?
3 सितंबर को हुई बैठक में वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस पर से जीएसटी को खत्म कर लाखों लोगों को बड़ी राहत तो दे दी है….लेकिन इस ऐलान के बाद लोगों के मन में ढेरों सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर उनकी ली इंश्योरेंस पॉलिसी पर इसका क्या असर होगा…क्या उन्हें भी पॉलिसी रिन्यू कराने पर इस ऐलान का फायदा मिलेगा….क्या सच में पॉलिसी होल्डर को पूरे 18% की बचत होगी….या अभी भी किसी If or but की गुंजाइश बची है. इंश्योरेंस से जीएसटी खत्म करने की मांग कई दिनों से उठ रही थी और मोदी सरकार ने अब इसे पूरा कर लोगों को बड़ी राहत दी है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यूएलआईपी (ULIP), एंडोमेंट प्लान, फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी या फिर सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई कोई विशेष बीमा योजना, सब पर जीएसटी शून्य हो गया है. इन पॉलिसियों से जुड़े रीइंश्योरेंस को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. लेकिन, सवाल उठता है कि 18 फीसदी जीएसटी समाप्त होने का क्या पूरा लाभ बीमाधारक की जेब में जाएगा. तो चलिए बारी बारी आपके इन्हीं सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं आज बीमा से बनेगी बात के इस एपिसोड में….