इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब नहीं लगेगा 18 फीसदी GST, जानें कितना होगा सीधा फायदा

3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने बीमा सेक्टर से जुड़ा बड़ा फैसला लेते हुए इंश्योरेंस पॉलिसियों पर से 18 फीसदी जीएसटी हटा दिया. इस फैसले से लाखों पॉलिसीधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें प्रीमियम पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. सवाल यह है कि इसका सीधा असर कितना होगा? क्या सच में पॉलिसीधारक को पूरे 18 फीसदी की बचत होगी या इसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी होंगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि नई पॉलिसी खरीदने वालों के लिए यह कदम सबसे फायदेमंद रहेगा, वहीं पहले से चल रही पॉलिसियों पर रिन्यूअल के समय इसका असर देखने को मिलेगा. हालांकि कंपनियां किस तरह इसे लागू करेंगी, यह भी एक अहम पहलू है. हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेने वालों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इनकी प्रीमियम राशि अपेक्षाकृत अधिक होती है. कुल मिलाकर यह कदम बीमा सेक्टर में जागरूकता और अपनाने की दर को बढ़ाएगा. अब लोग इंश्योरेंस को बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच के तौर पर देख पाएंगे.