आधार में नाम गलत है? नया नियम जानें, कौन-सा बदलाव होगा और किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

UIDAI ने आधार में नाम अपडेट करने के लिए नया SOP जारी किया है. इसमें नाम की स्पेलिंग सुधारने, सरनेम जोड़ने या हटाने, शादी या तलाक के बाद नाम बदलने और पूरी तरह नाम बदलने के अलग नियम हैं. छोटे बदलाव के लिए संबंधित दस्तावेज जरूरी होंगे.

आधार कार्ड Image Credit: TV9 Bharatvarsh

UIDAI ने आधार में नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया को लेकर नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी किया है. नया SOP नाम अपडेट से जुड़ी पुरानी प्रक्रिया की जगह लागू होगा और इसमें अलग-अलग स्थितियों के लिए अलग नियम और जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं. ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, नाम का क्रम बदलना है, सरनेम जोड़ना या हटाना है या शादी और तलाक के बाद नाम बदलना है, तो नए नियम जानना जरूरी है.

UIDAI की 18 सितंबर 2026 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, आधार नंबर होल्डर के नाम में बदलाव के लिए संशोधित SOP और उसके एनेक्चर के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी. नए नियमों में छोटे नाम सुधार से लेकर पूरी तरह नाम बदलने तक के मामलों को अलग-अलग तरीके से रखा गया है.

आधार कार्ड में नाम कैसे दर्ज होता है?

आधार कार्ड बनवाते समय नाम, जन्म तिथि, लिंग और पता जैसी जानकारी आधार नंबर होल्डर की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर दर्ज की जाती है. आधार में नाम कैपिटल लेटर में दर्ज किया जाता है. नाम में Alias या ‘urf’, Prefix, Military Rank, Designation, Service Details और Awards या Decorations शामिल करने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा नाम में Dots और दूसरे विशेष अक्षर भी स्वीकार नहीं किए जाते.

Aadhaar में नाम कब बदल सकते हैं?

आधार नंबर होल्डर अलग-अलग वजहों से अपने नाम को अपडेट करा सकता है. इसके लिए नए आधार नियमों के तहत तय किए गए संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. नाम को उस दस्तावेज में लिखे गए Spelling, Sequence और Abbreviation के मुताबिक अपडेट किया जाएगा, जिसे Aadhaar नंबर होल्डर ने जमा किया है. UIDAI ने नाम अपडेट के लिए अलग-अलग परिस्थितियों की एक लिस्ट भी दी है.

छोटे नाम में क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं?

छोटे नाम में बदलाव का मतलब ऐसा सुधार या बदलाव है, जिससे व्यक्ति की पूरी पहचान नहीं बदलती.

इसके तहत ये बदलाव किए जा सकते हैं:

  • नाम में दिए गए Abbreviation को पूरा करना.
  • नाम को Initials में छोटा करना.
  • Middle Name जोड़ना या हटाना.
  • लास्ट नेम जोड़ना या हटाना.
  • नाम का क्रम बदलना.
  • English में नाम की मामूली Spelling Correction करना, बशर्ते नाम का उच्चारण लगभग समान रहे.

ऐसे मामलों में जरूरी दस्तावेज बदलाव की प्रकृति और लागू मामले के हिसाब से अलग हो सकते हैं. हालांकि, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के Head of Family यानी HoF आधारित नाम अपडेट के मामले में Proof of Identity यानी PoI या लागू Proof of Relationship यानी PoR तैयार रखना होगा.

Aadhaar में नाम गलत दर्ज हो गया तो क्या करें?

ऐसा भी हो सकता है कि Aadhaar में नाम गलत दर्ज हो गया हो, जबकि Aadhaar बनवाते या अपडेट कराते समय जमा किए गए दस्तावेज में नाम सही था.

वयस्कों के लिए

ऐसे मामले में ये दस्तावेज जरूरी होंगे:

  • Annexure B के मुताबिक Affidavit.
  • Proof of Identity यानी PoI या Proof of Relationship यानी PoR.

नाबालिगों के लिए

  • Annexure C के मुताबिक Affidavit.
  • Proof of Identity यानी PoI या लागू Proof of Relationship यानी PoR.

English सही, क्षेत्रीय भाषा में नाम गलत तो?

अगर आधार में इंग्लिश में नाम सही है, लेकिन रीजनल लैंग्वैज में नाम गलत दर्ज है, तो ऐसे मामलों को भी नाम अपडेट प्रक्रिया के तहत सुधारा जा सकता है. इसके लिए लागू प्रक्रिया के मुताबिक दस्तावेज जमा करने होंगे. इसमें PoI जैसे दस्तावेज तैयार रखे जा सकते हैं.

शादी या तलाक के बाद नाम कैसे बदलें?

UIDAI के नए SOP में कुछ Special Cases के लिए भी अलग प्रावधान दिए गए हैं.

शादी या तलाक के बाद महिला का सरनेम बदलना

ऐसे मामले में Annexure D के मुताबिक Affidavit और Proof of Identity यानी PoI जमा करना होगा.

Gender Change के बाद नाम बदलना

इसके लिए Proof of Identity यानी PoI जमा करना होगा.

18 साल से कम उम्र के बच्चे का HoF आधारित नाम अपडेट

ऐसे मामले में लागू Proof of Identity यानी PoI जमा करना होगा.

Rank, Designation और Prefix हटाना

नाम से Rank, Designation और दूसरे Prefix हटाने के लिए लागू Proof of Identity यानी PoI जमा करना होगा.

नाम में गलत जगह Capital Letters हैं

नाम में Randomly आए Capital Letters को ठीक करने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.

नाम से Dots हटाने हैं

नाम से Dots हटाने के लिए भी किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.

‘urf’ या ‘alias’ हटाना है

अगर Aadhaar में नाम के साथ ‘urf’ या ‘alias’ दर्ज है, तो इसे हटाने के लिए Annexure E के मुताबिक Affidavit और PoI जमा करना होगा.

पूरा नाम बदलना है तो क्या नियम है?

बड़े नाम बदलाव का मतलब पूरी तरह नाम बदलना या ऐसा बदलाव करना है, जिससे Aadhaar नंबर होल्डर की पहचान में बदलाव माना जाए. ऐसा नाम बदलाव केवल संबंधित Gazette Notification के आधार पर स्वीकार किया जाएगा. अगर Major Name Change के लिए आवेदन किया जाता है, तो जरूरी PoI दस्तावेज के साथ नाम बदलने से जुड़ा Gazette Notification भी जमा करना होगा.

दस्तावेजों की होगी जांच

नाम अपडेट के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता भी जांची जाएगी. इसमें PoI, PoR, Affidavit और जहां जरूरी हो, Gazette Notification की भी जांच शामिल है.

इसलिए नाम अपडेट कराने से पहले यह देखना जरूरी है कि आवेदन के साथ संबंधित मामले के लिए तय दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं. नए SOP में नाम में छोटे सुधार, डेटा एंट्री की गलती, शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलाव और पूरी तरह नाम बदलने जैसे मामलों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं.

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