सरकारी कर्मचारी ध्यान दें; पति- पत्नी दोनों नहीं ले सकते HRA; सरकार ने साफ किया नियम
केंद्र सरकार ने HRA को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिति साफ कर दी है. अगर पति और पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं और एक ही स्टेशन पर तैनात हैं तो दोनों अलग-अलग HRA का क्लेम नहीं कर सकते. यदि दोनों में से किसी एक को सरकारी आवास मिल गया है तो परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध माना जाएगा.

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के HRA को लेकर स्थिति साफ कर दी है. अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और एक ही स्टेशन पर तैनात हैं तो दोनों को अलग -अलग HRA नहीं मिलेगा. अगर दोनों में से किसी एक को सरकारी आवास मिल गया है तो दूसरे कर्मचारी के लिए HRA का क्लेम मान्य नहीं होगा. सरकार ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है.
HRA किस कर्मचारी को मिलता है
HRA उन केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसका उद्देश्य कर्मचारी को किराए पर घर लेने में होने वाले खर्च की भरपाई करना है. यानी HRA का सीधा संबंध आवास पर होने वाले खर्च से है. अगर कर्मचारी को सरकारी आवास नहीं मिला है और वह किराए के घर में रहता है तो नियमों के अनुसार उसे HRA मिल सकता है. लेकिन पति पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर नियम अलग तरीके से लागू होता है.
दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या होगा
अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं और दोनों की पोस्टिंग एक ही स्टेशन पर है तो परिवार को एक यूनिट माना जाता है. ऐसे मामले में अगर पति या पत्नी में से किसी एक को सरकारी आवास मिल जाता है तो परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध माना जाएगा. इसके बाद दूसरे कर्मचारी के लिए अलग से HRA का क्लेम नहीं किया जा सकता है. यानी दोनों कर्मचारियों को एक ही आवास के लिए अलग- अलग HRA का फायदा नहीं मिलेगा.
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सरकार ने राज्यसभा में क्या कहा
सरकार ने अपने जवाब में बताया कि अगर एक ही स्टेशन पर तैनात पति पत्नी में से किसी एक को सरकारी आवास मिल जाता है तो परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध माना जाता है. ऐसे में दूसरे कर्मचारी के लिए अलग से घर का किराया देने का खर्च नहीं माना जाता है. इसी वजह से दूसरे पति या पत्नी को HRA देने का आधार नहीं बनता है. यह नियम सरकारी आवास और HRA के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है.
क्या सरकार HRA नियम में बदलाव करेगी
सरकार ने फिलहाल HRA के इस नियम में बदलाव की कोई योजना नहीं बताई है. राज्यसभा में यह भी पूछा गया था कि क्या इस मामले में सरकार को कोई सुझाव या प्रतिनिधित्व मिला है. वित्त राज्य मंत्री ने इसका जवाब नहीं में दिया. इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि नियम को अधिक समान बनाने के लिए फिलहाल समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है.