भारत सरकार ने हाल ही में एक नया नियम पेश किया है , जिसके तहत 2000 से ऊपर के किये गए भुगतान पर एक शुल्क राशि (MDR) लगेगा , खबरों के अनुसार ये शुल्क सिर्फ किसी मर्चेंट को किये गए भुगतान पर ही लगेगा . पर्सनल ट्रांजेक्शन पर इस तरह की कोई शुल्क राशि (MDR) लगने की कोई खबर नही है. इस नए नियम से कई कंपनियों को भारी लाभ होगा ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है .