लग्जरी का शौक जेब पर पड़ेगा और भारी, 10 लाख से ज्यादा के समान पर देना होगा नया टैक्स
अगर आप मंहगे पर्स, हैंडबैग, सन ग्लासेज, लग्जरी आर्टपीस खरीदने का शौक रखते हैं, तो आपका यह शौक आपकी जेब पर अब और भारी पड़ने वाला है. क्योंकि, अब आपको इन आइटम्स को खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा. CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 10 लाख रुपये से ज्याद कीमत के लग्जरी आइटम्स पर नया टैक्स लगाने का ऐलान किया है. CBDT की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कलाई घड़ी, हैंडबैग, चश्मे, जूते और स्पोर्ट्सवियर पर 1 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया गया है. नए नियमों के तहत आर्ट से जुड़ी वस्तुएं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां, यॉट, होम थिएटर सिस्टम, रेसिंग या पोलो के लिए घोड़े पर भी यह टैक्स लागू होगा. असल में जुलाई 2024 के बजट में लग्जरी वस्तुओं पर टीसीएस लगाने की घोषणा की गई थी. बाद में इसमें संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों के साथ ही तमाम लग्जरी आइटम पर यह टैक्स लगाया गया है.