RBI ने दी बड़ी राहत, इन 2 फाइनेंस कंपनियों पर लगा प्रतिबंध हटाया; जानें डिटेल्स

Navi Finserv और आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध क्रमशः दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में पहले ही हटा दिए गए थे. अब रिजर्व बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट को राहत दी है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Image Credit: Getty image

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट को बहुत बड़ी राहत दी है. उसने सुपरवाइजरी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने इन दोनों कंपनियों को अक्टूबर 2024 में लोन मंजूर करने के साथ ही डिस्बर्समेंट से रोक दिया था. हालांकि, 8 जनवरी को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर इन कंपनियों के ऊपर लगाए गए सभी सुपरवाइजरी प्रतिबंध हटा लिए.

आरबीआई ने अक्टूबर, 2024 में चार एनबीएफसी – आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस और Navi Finserv के खिलाफ भौतिक पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए कार्रवाई की थी और इन संस्थाओं को 21 अक्टूबर से ऋण की मंजूरी और वितरण बंद करने को कहा था. आरबीआई के बयान के अनुसार, इनमें से दो कंपनियों को अब अपने ऋण परिचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है.

केंद्रीय बैंक ने क्यों की थी कार्रवाई

केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कार्रवाई इन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति में उनके भारित औसत ऋण दर (WALR) और उनके फंड की लागत पर लगाए गए ब्याज प्रसार के संदर्भ में देखी गई महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित थी, जो अत्यधिक पाए गए और नियमों के अनुरूप नहीं थे. सूचीबद्ध एनबीएफसी मणप्पुरम फाइनेंस के पास एमएफआई शाखा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में 98 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है.

2015 में किया था अधिग्रहण

मणप्पुरम फाइनेंस ने अपनी विविधीकरण रणनीति के तहत 2015 में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का अधिग्रहण किया था. दो अन्य एनबीएफसी – Navi Finserv और आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध क्रमशः दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में पहले ही हटा दिए गए हैं. इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही MFI क्षेत्र तनाव में है, और अधिकांश ऋणदाताओं के लिए चूक का स्तर बढ़ रहा है. RBI ने अक्टूबर 2024 में कहा था कि ऋणदाताओं ने घरेलू आय के आकलन और उधारकर्ताओं की मासिक पुनर्भुगतान करने की क्षमता से संबंधित माइक्रोफाइनेंस ऋणों के नियमों का भी उल्लंघन किया है.

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