लोकसभा में 357 सीटों का होगा इजाफा! जानें आपकी सीट का क्या होगा, कैसे पड़ेंगे वोट और महिलाओं के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला

केंद्र सरकार लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने और महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है. परिसीमन के तहत सीटों की सीमाएं और संख्या दोनों बदलेंगी. उत्तर भारत के राज्यों में सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं जबकि दक्षिणी राज्यों में बदलाव सीमित रहेगा. महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने से उनकी भागीदारी बढ़ेगी.

सरकार लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने की तैयारी में है. Image Credit: money9live

Lok Sabha Seat Delimitation: केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत देश में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है. इसके साथ ही देश भर में महिला आरक्षण लागू करने का भी प्रस्ताव है. अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है. इस फैसले का असर खासकर उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार पर ज्यादा दिख सकता है, जहां सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है. वहीं दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्य जैसे केरल, हिमाचल, तेलंगाना को अपेक्षाकृत कम फायदा मिल सकता है. आइए जानते हैं इस फैसले का क्या असर होगा.

सीटों की संख्या में बढ़ोतरी

सरकार ने लोकसभा की सीटों में लगभग 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है. लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती हैं. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 और तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 59 हो सकती हैं.

आपकी सीट पर क्या होगा असर

अगर परिसीमन लागू होता है, तो देशभर में लोकसभा सीटों की भौगोलिक सीमाएं बदल जाएंगी. मौजूदा सीटें छोटी हो सकती हैं और संभव है कि एक मौजूदा लोकसभा सीट को दो हिस्सों में बांट दिया जाए. यह बदलाव बढ़ती जनसंख्या के आधार पर होगा. हालांकि केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सीटों की संख्या में ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि कम है.

नई जनगणना से अलग करने की योजना

सरकार महिला आरक्षण को नई जनगणना से अलग करना चाहती है. Women Reservation Act, 2023 को पहले जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था. लेकिन कोविड के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई, जो अब 2026 से शुरू हो रही है. ऐसे में सरकार 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसे जल्द लागू करना चाहती है.

33 फीसदी आरक्षण से क्या होगा फायदा

33 फीसदी आरक्षण लागू होने पर 850 सीटों में से करीब 270 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं. इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उनके मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. यह कदम महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

कैसे तय होंगी महिलाओं की सीटें

नई व्यवस्था के तहत लोकसभा की लगभग 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. यानी 816 सीटों में करीब 273 सीटें महिलाओं को मिल सकती हैं. इन सीटों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा और यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा.

SC और ST सीटों का क्या होगा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी. एससी सीटें 84 से बढ़कर 136 और एसटी सीटें 47 से बढ़कर 70 हो सकती हैं. इन वर्गों में भी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

परिसीमन क्या है

परिसीमन वह प्रक्रिया है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय या बदली जाती हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर सीट पर लगभग समान संख्या में मतदाता हों. यह लोकतंत्र के सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य को लागू करता है. Article 82 of the Indian Constitution के तहत संसद को हर जनगणना के बाद परिसीमन कानून बनाना होता है. इसी तरह Article 170 of the Indian Constitution राज्यों की विधानसभाओं के लिए प्रावधान करता है.

ये भी पढ़ें – केंद्र सरकार ने लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने का रखा प्रस्ताव, सांसदों के भेजा गया विधेयक का ड्राफ्ट

परिसीमन आयोग का क्या काम

परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं. इसके फैसले कानून के समान होते हैं और इन्हें आमतौर पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. अब तक यह आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित हो चुका है. 42nd Amendment Act 1976 के तहत सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया था. 84th Amendment Act 2001 ने इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया.

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