ITR भरते समय न करें ये गलती, आ सकता है नोटिस, 31 दिसंबर तक है डेडलाइन

अगर आपने जुलाई व अगस्‍त तक इनकम टैक्‍स रिटर्न नहीं भरा है तो टेंशन न लें ऐसे लोग बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. ऐसे में लोगों के पास एक महीने से भी कम का वक्‍त बचा हुआ है.

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो अभी देर नहीं हुई है. आप लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं. यानी आपके पास एक महीने से भी कम समय बचा है.
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अगर आप ITR नॉर्मल ड्यू डेट (जैसे 31 जुलाई या 31 अगस्त) के बाद भरते हैं, तो इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. यानी समय पर रिटर्न न भरने पर बाद में भरा गया रिटर्न बिलेटेड होता है. ध्यान रहे कि 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड क्लेम नहीं होगा, चाहे रिफंड कितना भी हो, वह सरकार के पास चला जाएगा.
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रिटर्न में गलत जानकारी देने से बचें. कई लोग टैक्स बचाने के लिए LIC, मेडिक्लेम, हाउस लोन इंटरेस्ट या चंदे जैसी डिडक्शन्स गलत दिखाते हैं, लेकिन आजकल इनकम टैक्स विभाग AI के जरिए रिटर्न का डेटा एनालिसिस करता है, जिससे गलत जानकारी देने पर नोटिस आने का खतरा बढ़ जाता है.
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