PF होल्डर को EPFO देता है 7 तरह की पेंशन, जानें फायदा और नियम – Money9live
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PF होल्डर को EPFO देता है 7 तरह की पेंशन, जानें फायदा और नियम
EPFO अपने सदस्यों को सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन ही नहीं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में 7 तरह की पेंशन का लाभ देता है. इसमें नॉर्मल पेंशन, अर्ली पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, अनाथ पेंशन, नॉमिनी पेंशन और आश्रित माता पिता पेंशन शामिल हैं. हर योजना की अलग शर्तें और फायदे हैं. जानें आपके लिए कौन सी पेंशन सबसे फायदेमंद है और कितना कॉन्ट्रिब्यूशन जरूरी है.
EPFO और PF का बेसिक नियम हर सैलरीड कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 12 फीसदी राशि PF में जाती है. कंपनी भी इतना ही योगदान देती है. इसमें से 8.33 फीसदी EPS यानी पेंशन फंड में जाता है. यही फंड रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है.
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नॉर्मल EPS पेंशन 58 साल की उम्र के बाद और कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन मिलती है. 60 साल तक इंतजार करने पर हर साल 4 फीसदी अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.
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अर्ली पेंशन का विकल्प 50 साल की उम्र के बाद पेंशन ली जा सकती है. लेकिन 58 साल से पहले लेने पर हर साल 4 फीसदी पेंशन कम हो जाती है. इसलिए फैसला सोच समझकर लें.
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विकलांग और परिवार पेंशन सेवा के दौरान विकलांग होने पर 10 साल की शर्त लागू नहीं होती. सदस्य की मृत्यु पर पत्नी और 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को पेंशन मिलती है.
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अनाथ और नॉमिनी पेंशन अगर सदस्य और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु हो जाए तो बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन मिलती है. अगर कोई परिवार नहीं है तो नामित व्यक्ति को पेंशन मिलती है.
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पेंशन का फॉर्मूला क्या है EPS पेंशन का फॉर्मूला है एवरेज सैलरी गुणा पेंशनेबल सर्विस भाग 70. एवरेज सैलरी में बेसिक और डीए शामिल होता है. अधिकतम पेंशनेबल सर्विस 35 साल मानी जाती है.