50 साल की उम्र में PF पेंशन कैसे लें, जानें EPFO के नियम
अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और EPS अकाउंट है, तो 50 साल की उम्र में भी पेंशन ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए 10 साल की सेवा और कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. जानिए कटौती, फॉर्म और पूरी प्रक्रिया.
EPF और EPS क्या है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए EPF रिटायरमेंट सेविंग का जरिया है. EPF सदस्य बनने पर आप स्वतः ही EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य बन जाते हैं. रिटायरमेंट के बाद इसी योजना से मासिक पेंशन मिलती है.
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पेंशन के लिए जरूरी शर्त EPS के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है. रिटायरमेंट की तय उम्र 58 साल है. अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 साल मानी जाती है. 10 साल पूरे होने पर ही पेंशन का अधिकार मिलता है.
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50 साल में कैसे लें पेंशन अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तो आप अर्ली पेंशन ले सकते हैं. लेकिन 58 साल से पहले लेने पर हर साल 4 प्रतिशत कटौती होती है. 50 साल में पेंशन लेने पर करीब 25 प्रतिशत तक रकम कम हो सकती है.
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कितनी मिलती है पेंशन EPS नियमों के अनुसार पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी 15000 रुपये मानी जाती है. इसके आधार पर अधिकतम पेंशन करीब 1250 रुपये प्रति माह बनती है. वास्तविक पेंशन आपकी सेवा अवधि पर निर्भर करती है.
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जरूरी फॉर्म और प्रक्रिया 58 साल की उम्र पर पेंशन के लिए Form 10D भरना होता है. कुछ मामलों में Form 10C भी जरूरी हो सकता है. अगर नौकरी बदलते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लें ताकि सेवा अवधि आगे जुड़ सके.