EPFO EEC 2026: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 31 अक्टूबर तक मिलेगा EPF में शामिल होने का मौका

EPFO ने EEC 2026 अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को EPF से जोड़ने का मौका मिलेगा. नियोक्ता 31 अक्टूबर 2026 तक ऐसे कर्मचारियों का नामांकन करा सकते हैं, जो पहले EPF कवरेज से बाहर रह गए थे.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाने के लिए Employees’ Enrolment Campaign 2026 (EEC 2026) शुरू किया है, जो पात्र होने के बावजूद पहले EPF से नहीं जुड़े थे. EPFO ने नियोक्ताओं से इस एकमुश्त अभियान का फायदा उठाकर ऐसे कर्मचारियों का नामांकन कराने की अपील की है. यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा.

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

EEC 2026 के तहत उन पात्र कर्मचारियों को EPF में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच EPF कवरेज नहीं मिला था. हालांकि, कर्मचारी घोषणा की तारीख पर उसी संस्थान में काम कर रहा हो और जीवित हो, तभी इस अभियान के तहत उसका नामांकन किया जा सकता है.

इस अभियान का मकसद ऐसे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, जो किसी वजह से EPF सिस्टम से बाहर रह गए. इससे कर्मचारियों को भविष्य निधि के साथ-साथ पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है.

नियोक्ताओं को क्या करना होगा?

EPFO ने नियोक्ताओं को अपने पुराने रोजगार और वेतन रिकॉर्ड की जांच करने की सलाह दी है. कंपनियों को यह पता लगाना होगा कि उनके यहां कोई ऐसा कर्मचारी तो नहीं है, जो पात्र होने के बावजूद EPF से बाहर रह गया हो. नामांकन और योगदान की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी. घोषित कर्मचारी के लिए Face Authentication आधारित UAN UMANG ऐप के जरिए बनाया जाएगा. इसके बाद योगदान Electronic Challan-cum-Return (ECR) के माध्यम से जमा किया जाएगा.

कर्मचारियों के लिए क्या है खास राहत?

EEC 2026 में पुराने मामलों को नियमित करने के लिए कुछ विशेष राहत भी दी गई है. अगर कर्मचारी का हिस्सा पहले वेतन से काटा ही नहीं गया था, तो अभियान की शर्तों के तहत उस अवधि के कर्मचारी योगदान को माफ किया जा सकता है. वहीं नियोक्ता को निर्धारित नियमों के अनुसार अपना हिस्सा, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और तय नुकसान राशि जमा करनी होगी. इससे उन कंपनियों को भी पुराने EPF मामलों को नियमित करने का मौका मिलेगा, जहां पात्र कर्मचारियों का नामांकन पहले नहीं हो पाया था.

31 अक्टूबर तक करना होगा नामांकन

EEC 2026 एक समयबद्ध और एकमुश्त अभियान है. EPFO ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और अपने रिकॉर्ड की जांच करके पात्र कर्मचारियों का नामांकन जल्द पूरा करें. अभियान की समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 है.

EPFO का कहना है कि इस पहल से अधिक कर्मचारियों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा. कर्मचारियों के लिए यह अभियान खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि EPF के दायरे में आने से उन्हें रिटायरमेंट बचत के साथ पेंशन और बीमा से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा भी मिल सकती है.

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