ITR भरने की डेडलाइन होने जा रही खत्म, इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए खुद करें ये काम; जानें- सबसे आसान प्रोसेस!

वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने वित्तीय डेटा की पहले ही अच्छी तरह जांच कर लें. यह पहले से तैयारी करने वाला कदम सही और बिना गलती वाला रिटर्न जमा करने का सबसे अच्छा तरीका है.

आईटीआर डेडलाइन. Image Credit: FreePik

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की 31 जुलाई की डेडलाइन करीब है. इसलिए अधिक ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट क्रैश होने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को तुरंत रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए. टैक्स रिटर्न जमा करना न सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी पूरी करता है, बल्कि लोन, वीजा और क्रेडिट कार्ड मंजूरी जैसे भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को भी आसान बनाता है.

फाइन से बचें

वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने वित्तीय डेटा की पहले ही अच्छी तरह जांच कर लें. यह पहले से तैयारी करने वाला कदम सही और बिना गलती वाला रिटर्न जमा करने का सबसे अच्छा तरीका है, साथ ही इससे देर से रिटर्न भरने पर लगने वाले जुर्माने से भी बचा जा सकता है.

यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है जो आपको इनकम टैक्स के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी.

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें (इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए)

  • पोर्टल पर लॉग इन करें
    https://www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने PAN (यूजर ID के तौर पर) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
  • ITR फाइलिंग सेक्शन पर जाएं
  • ‘e-File’ > ‘Income Tax Returns’ > ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें.
  • FY 2025-26 के रिटर्न फाइल करने के लिए ‘AY 2026-27’ चुनें और ऑनलाइन मोड चुनें, फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें.

सही ITR फॉर्म चुनें

  • ITR-1: सैलरी पाने वाले लोग जिनके इनकम सोर्स सामान्य हैं.
  • ITR-2: वे लोग जिन्हें कैपिटल गेन्स (पूंजीगत लाभ) से आय होती है, जिनके पास विदेशी संपत्ति है या एक से अधिक घर हैं.
  • ITR-3: वे लोग जिनकी आय का स्रोत बिजनेस या कोई पेशा (प्रोफेशन) है.
  • ITR-4: वे टैक्सपेयर्स जो ‘प्रिजम्पटिव टैक्सेशन’ (अनुमानित कराधान) का विकल्प चुनते हैं.

फाइल करने का कारण बताएं

  • टैक्स लगने वाली आय, बेसिक छूट सीमा से अधिक है.
  • खास शर्तों की वजह से फाइल करना जरूरी है.
  • अन्य लागू कारण.

डिटेल्स चेक करें और कन्फर्म करें

आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी ज्यादातर पहले से भरी हुई होगी. इसे चेक कर लें.

  • PAN, आधार और बैंक डिटेल्स.
  • सैलरी और आय की जानकारी (Form 16 और Form 26AS से ऑटो-फेच की गई).
  • धारा 80C, 80D वगैरह के तहत डिडक्शन. आगे बढ़ने से पहले सभी एंट्रीज को वेरिफाई करें.
  • बकाया टैक्स का भुगतान करें और सबमिट करें.
  • अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उसका भुगतान करें. समरी देखें, कन्फर्म करें और रिटर्न सबमिट करें.

अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करें

फाइलिंग पूरी करने के लिए आपको 30 दिनों के अंदर रिटर्न को ई-वेरिफाई करना होगा. इनमें से कोई एक तरीका चुनें

  • आधार OTP
  • नेट बैंकिंग
  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC)
  • या CPC, बेंगलुरु को साइन किया हुआ ITR-V भेजें.

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