YouTube से कमाई पर भी लगता है इनकम टैक्स, जानें कैसे भरना है ITR
Youtube से कमाई करने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं, तो आपको इस पर टैक्स देना होगा. भले ही आप पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस करते हो. यूट्यूब की कमाई में एड्स, प्रोडक्ट प्रमोशन, ब्रांड डील और कंसल्टिंग सर्विस सभी शामिल हैं.

Youtube Income ITR: यूट्यूब पर हर कोई अपना चैनल बना रहा है ताकि वो यहां से कुछ कमाई कर सके. कोई इसे फुल टाइम जॉब की तरह ले रहा है तो कुछ लोग इसे साइड बिजनेस की तरह लेते हैं. कई लोगों के वीडियो यहां वायरल होने लगे हैं और लोग इससे लाखों की कमाई कर रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस कमाई पर टैक्स भी लगता है? हां, टैक्स तो लगता है. फिर कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, चलिए जानते हैं.
YouTube इनकम में क्या-क्या शामिल?
अगर आप वीडियो पर एड्स से कमाई करते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ब्रांड डील करते हैं या फिर अपने वीडियो के जरिए कंसल्टिंग सर्विस देते हैं, तो ये सभी आपकी YouTube इनकम में गिना जाता है. यहां तक कि लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज के आधार पर मिलने वाली कमाई भी इसमें शामिल है.
क्या इस इनकम पर टैक्स लगता है?
अगर आप YouTube पर कंटेंट बनाकर पैसे कमा रहे हैं, तो यह इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स के दायरे में आता है. आमतौर पर इसे प्रोफेशनल इनकम माना जाता है. अगर YouTube आपकी मुख्य कमाई का स्रोत है, तो इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा. लेकिन अगर यह साइड इनकम है, तो इसे अन्य सोर्स से इनकम माना जाएगा.
बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम के लिए ITR 3 फॉर्म भरना होता है.
कितना टैक्स देना होगा?
YouTube की इनकम पर कोई अलग से टैक्स रेट नहीं है. यह आपकी सालाना इनकम पर निर्भर करता है. जिस हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से टैक्स देना होगा.
ITR फाइल करना जरूरी है?
अगर आप YouTube से कमाई करते हैं, तो चाहे वह कम हो या ज्यादा, हर साल ITR फाइल करना जरूरी है. इससे आपकी इनकम का रिकॉर्ड बना रहता है और भविष्य में लोन या किसी भी फाइनेंशियल प्रोसेस में मदद मिलती है.
ब्रांड से गिफ्ट या पैसे मिलने पर क्या होगा?
अगर किसी ब्रांड से 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट या गिफ्ट मिलता है, तो उस पर TDS (Tax Deducted at Source) कट सकता है. ब्रांड पहले टैक्स काटकर सरकार को देगा और बाद में आप ITR में उसका क्लेम कर सकते हैं.
GST भी देना होगा?
अगर आपकी सालाना YouTube कमाई 20 लाख से ज्यादा है, तो GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है. ब्रांड डील और एड रेवेन्यू को सर्विस की श्रेणी में रखा गया है और इस पर 18% GST लागू होता है. साथ ही, हर महीने या तिमाही में GST रिटर्न फाइल करना भी जरूरी होगा.
अगर YouTuber नाबालिग हो तो?
अगर यूट्यूब क्रिएटर बच्चा है और कमाई कर रहा है, तो वह इनकम बच्चे के नाम पर टैक्स की जाएगी, जब तक कि वह खुद मेहनत और स्किल से वीडियो बना रहा हो. अगर इनकम पैसिव या पैरेंट्स की मदद से हो रही है, तो वह इनकम पैरेंट्स के इनकम में जोड़ी जाएगी.
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