ITR फाइलिंग शुरू, नए फॉर्म जारी, जानें कौन सा फॉर्म आपके लिए सही और क्या बदला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR 1 से ITR 7 तक फॉर्म जारी कर दिए हैं. अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस बार ITR 1 में बदलाव कर दो घरों से इनकम दिखाने की अनुमति दी गई है. सही फॉर्म चुनना जरूरी है क्योंकि हर फॉर्म अलग प्रकार की इनकम के लिए होता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR 1 से ITR 7 तक फॉर्म जारी कर दिए हैं. Image Credit: Money9live/Canva

ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 मार्च 2026 को असेसमेंट ईयर 2026 27 के लिए ITR फॉर्म 1 से 7 तक जारी कर दिए हैं. अब टैक्सपेयर्स अपनी इनकम के अनुसार सही फॉर्म चुनकर रिटर्न भर सकते हैं. रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है. इस बार कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं जिससे प्रक्रिया आसान हो सकती है. खासकर ITR 1 में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. यह खबर हर टैक्सपेयर के लिए जरूरी है.

ITR फाइलिंग सीजन शुरू

सरकार द्वारा ITR फॉर्म जारी होने के साथ ही फाइलिंग सीजन शुरू हो गया है. अब सैलरीड लोग, पेंशनर्स और अन्य टैक्सपेयर्स रिटर्न भर सकते हैं. सही फॉर्म चुनना बहुत जरूरी होता है. गलत फॉर्म भरने से नोटिस आ सकता है. इसलिए पहले अपनी इनकम के सोर्स को समझना जरूरी है. इसके बाद ही ITR फाइल करना चाहिए.

ITR 1 में क्या हुआ बड़ा बदलाव

इस बार ITR 1 में एक अहम राहत दी गई है. अब इस फॉर्म में दो घरों से होने वाली इनकम भी दिखाई जा सकती है. पहले केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाने की अनुमति थी. इससे जिन लोगों के दो घर हैं उन्हें अब ITR 2 या 3 भरने की जरूरत नहीं होगी. यह बदलाव फाइलिंग को आसान बनाता है. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए यह बड़ा फायदा है.

कौन भर सकता है ITR 1

ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सैलरी, पेंशन या एक या दो घरों से आती है. लेकिन इसमें कुछ इनकम शामिल नहीं हो सकती. जैसे बिजनेस इनकम या प्रोफेशन से कमाई. इसके अलावा ज्यादा कैपिटल गेन भी इसमें नहीं दिखाया जा सकता. लॉटरी या खास इनकम भी इसमें शामिल नहीं होती. इसलिए अपनी इनकम के हिसाब से फॉर्म चुनना जरूरी है.

ITR 2 किसके लिए है

ITR 2 उन लोगों के लिए है जो ITR 1 के लिए योग्य नहीं हैं. लेकिन उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होती. इसमें वे लोग आते हैं जिनकी इनकम कैपिटल गेन या कई सोर्स से होती है. साथ ही जिनकी फैमिली की इनकम क्लब होती है वे भी यह फॉर्म भर सकते हैं. यह ITR 1 से थोड़ा ज्यादा डिटेल वाला फॉर्म है.

कौन नहीं भर सकता ITR 2

अगर किसी व्यक्ति की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो वह ITR 2 नहीं भर सकता. इसके अलावा अगर किसी को पार्टनरशिप फर्म से इनकम मिलती है तो भी यह फॉर्म लागू नहीं होता. ऐसे मामलों में ITR 3 का इस्तेमाल करना होता है. इसलिए अपनी इनकम की प्रकृति समझना जरूरी है.

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समय पर ITR भरना क्यों जरूरी

समय पर ITR फाइल करना बहुत जरूरी होता है. इससे पेनल्टी से बचा जा सकता है. साथ ही रिफंड भी समय पर मिल जाता है. अगर आप तय समय तक रिटर्न नहीं भरते हैं तो जुर्माना लग सकता है. इसलिए 31 जुलाई 2026 से पहले ही ITR फाइल करना बेहतर रहेगा. सही जानकारी और सही फॉर्म से प्रक्रिया आसान हो जाती है.