ITR Filing 2026-27: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले रखें ये जरूरी दस्तावेज तैयार, गलती पड़ सकती है भारी
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है. रिटर्न भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहद महत्वपूर्ण है. फॉर्म-16, AIS, 26AS, निवेश और कटौती से जुड़े प्रमाण पत्रों की मदद से टैक्सपेयर्स गलतियों से बच सकते हैं, जिससे नोटिस या रिफंड में देरी जैसी समस्याओं की आशंका कम हो जाती है.

ITR Filing Documents : वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि रिटर्न भरने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर लें. किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज की कमी से इनकम की गलत जानकारी दर्ज हो सकती है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने, रिफंड में देरी होने या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
ITR फाइलिंग के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज
- सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इनमें सबसे पहले फॉर्म-16 आता है, जिसे नियोक्ता जारी करता है. इसमें कर्मचारी की कुल आय, कटौतियां, छूट और टीडीएस (TDS) की पूरी जानकारी होती है.
- इसके अलावा AIS (Annual Information Statement) और TIS (Taxpayer Information Summary) भी जरूरी हैं. इनमें बैंक ब्याज, शेयर बाजार के ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय गतिविधियों के डिटेल्स दर्ज होते हैं.
- फॉर्म 26AS भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें जमा किए गए सभी टैक्स, टीडीएस और टीसीएस का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है.
ऑल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए जरूरी प्रमाण
यदि आप Old Tax Regime के तहत रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, तो आपको विभिन्न कटौतियों और छूटों के लिए प्रमाण जमा करने होंगे.
- धारा 80C के तहत पीपीएफ (PPF), ईएलएसएस (ELSS) म्यूचुअल फंड और बच्चों की ट्यूशन फीस से जुड़े दस्तावेज जरूरी होंगे.
- धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें संभालकर रखें.
- यदि आपने होम लोन लिया है, तो बैंक द्वारा जारी होम लोन ब्याज और मूलधन प्रमाणपत्र भी जरूरी होगा.
- वहीं, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का दावा करने वाले कर्मचारियों को किराए की रसीदें तैयार रखनी चाहिए.
अतिरिक्त आय के दस्तावेज भी रखें साथ
रिटर्न भरते समय केवल सैलरी की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है. यदि बैंक खाते या एफडी (FD) से ब्याज मिला है तो उसके लिए बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने पर हुए लाभ या हानि की जानकारी देने के लिए कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी जरूरी है, जिसे आमतौर पर स्टॉक ब्रोकर उपलब्ध कराते हैं.
31 जुलाई है ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है. निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो लेट फी 1,000 रुपये होगा. वहीं, 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.