घर के लिए 2.5 लाख रुपये या फिर लोन पर 1.80 लाख की सब्सिडी, चेक करिए क्या आप PMAY 2.0 के लिए हैं पात्र

अगर आप शहर में अपना घर खरीदने या बनाने की योजना बना रहे हैं और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो PMAY Urban 2.0 आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. योजना के तहत घर निर्माण और किफायती आवास खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जबकि होम लोन लेने वालों को ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है.

PMAY 2.0 के लिए कैसे करें आवेदन Image Credit: freepik

PMAY Urban 2.0: शहरों में घर खरीदना या बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है. ऐसे में अगर सरकार घर के लिए लाखों रुपये की आर्थिक मदद दे, तो यह राहत की बड़ी खबर हो सकती है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का मकसद भी यही है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किफायती आवास पाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. खास बात यह है कि कुछ श्रेणियों में लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है, जबकि होम लोन लेने वालों को ब्याज सब्सिडी का भी लाभ मिलता है.

घर बनाने के लिए कितनी मिलती है सहायता?

योजना के Beneficiary Led Construction (BLC) वर्टिकल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. जिन लोगों के पास अपनी जमीन है, वे 45 वर्ग मीटर तक का घर बनाने के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों की मदद करना है जो जमीन होने के बावजूद आर्थिक कारणों से घर नहीं बना पा रहे हैं.

किफायती आवास खरीदने पर भी मिलती है मदद

Affordable Housing in Partnership (AHP) वर्टिकल के तहत सरकारी एजेंसियां और निजी डेवलपर्स मिलकर किफायती घर तैयार करते हैं. इन परियोजनाओं में पात्र EWS परिवारों को आवास की लागत कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रति घर 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है.

इससे घर खरीदने के लिए परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सकता है.

होम लोन लेने वालों को क्या फायदा मिलेगा?

योजना के Interest Subsidy Scheme (ISS) के तहत 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. यह सुविधा EWS, LIG और MIG श्रेणी के पात्र परिवारों के लिए उपलब्ध है. इसके तहत् होम लोन पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) का लाभ मिलता है. यह लाभ ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, हालांकि इसके लिए कुछ प्रमुख नियम और शर्तें हैं.

हालांकि, 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और होम लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का लाभ एक साथ नहीं मिलेगा.

इसका मकसद होम लोन की लागत को कम करना और घर खरीदने का सपना आसान बनाना है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में ब्याज सब्सिडी की राशि का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के शहरी परिवारों को दिया जाता है.

  • EWS श्रेणी: सालाना आय 3 लाख रुपये तक.
  • LIG श्रेणी: सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक.
  • MIG श्रेणी: सालाना आय 6 लाख से 9 लाख रुपये तक.

इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए.

किन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता?

योजना में विधवा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई है.

सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और निर्माण श्रमिकों पर भी विशेष फोकस रखा गया है.

आवेदन के लिए क्या चाहिए?

आवेदन के लिए लाभार्थी और परिवार के सदस्यों का आधार या आधार वर्चुअल आईडी होना जरूरी है. इसके अलावा बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, आवश्यक होने पर जाति प्रमाण पत्र और BLC श्रेणी के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे.

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी और उसके परिवार के सभी सदस्यों का आधार या आधार वर्चुअल आईडी होना अनिवार्य है. इसके अलावा निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

  • आधार कार्ड.
  • एक्टिव बैंक खाते की जानकारी.
  • आय प्रमाण पत्र.
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).
  • भूमि संबंधी दस्तावेज (BLC श्रेणी के लिए).

कैसे करें आवेदन?

PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता जांचनी होगी. इसके बाद आधार वेरिफिकेशन पूरा करना होगा और लाभार्थी सर्वे फॉर्म भरना होगा. आवेदन के दौरान पर्सनल जानकारी, परिवार का डिटेल, घर से संबंधित जानकारी और ISS योजना के लिए होम लोन से जुड़े विवरण जमा करने होंगे.

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