₹50 हजार से ज्यादा घर का किराया देने वाले सावधान! ये छोटी सी गलती करा देगी ₹1 लाख का नुकसान
अगर आप हर महीने ₹50,000 से ज्यादा घर का किराया देते हैं, तो आयकर विभाग का एक जरूरी नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. कई लोग इस नियम से अनजान रहते हैं और बाद में उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर नियमों के मुताबिक अगर किसी किरायेदार का मासिक किराया ₹50,000 से ज्यादा है, तो उसे मकान मालिक को किराया देने से पहले TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटना होता है. यह जिम्मेदारी मकान मालिक की नहीं बल्कि किरायेदार की होती है. आम तौर पर किराए पर करीब 5% TDS काटकर सरकार के पास जमा करना पड़ता है.
सबसे अहम बात यह है कि यह नियम तब भी लागू होता है जब पूरे साल में सिर्फ एक महीने के लिए ही किराया ₹50,000 से ऊपर गया हो. अगर किरायेदार TDS नहीं काटता या समय पर जमा नहीं करता, तो आयकर विभाग जुर्माना और ब्याज लगा सकता है. कई मामलों में यह नुकसान करीब ₹1 लाख तक पहुंच सकता है. इसलिए अगर आपका किराया ₹50,000 से ज्यादा है, तो TDS का नियम समझकर ही किराया दें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.