EPFO ने बदले PF से पैसे निकालने के नियम! अब कितनी बार निकाल सकेंगे पैसा?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ एडवांस निकासी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इन परिवर्तनों का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों के लिए विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं जैसे कि बीमारी, बच्चों की शिक्षा, शादी या घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना अधिक सुलभ और स्पष्ट बनाना है. अब सदस्य अपनी नौकरी की अवधि के दौरान कुछ विशेष ज़रूरतों के लिए कई बार पीएफ एडवांस का लाभ उठा सकते हैं.
नए नियमों के अनुसार, बीमारी के इलाज के लिए पीएफ एडवांस निकालने की कोई निश्चित सीमा नहीं है, सदस्य आवश्यकतानुसार बार-बार पैसा निकाल सकते हैं. बच्चों की पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए पूरी नौकरी में दस बार तक एडवांस लिया जा सकता है, जबकि शादी के खर्च के लिए पांच बार तक निकासी की जा सकती है. घर खरीदने, बनाने या होम लोन चुकाने जैसी ज़रूरतों के लिए भी पांच बार तक पीएफ एडवांस उपलब्ध है.
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