UPI यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 फरवरी से ब्‍लॉक हो जाएंगे ये ट्रांजेक्‍शन, नहीं हो सकेगा लेन-देन

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का इस्‍तेमाल करने वालों के लिए एनपीसीआई का नया नियम फॉलो करना होगा. इसके तहत कुछ खास तरह के लेन-देन ब्‍लॉक कर दिए जाएंगे, यह नियम एक फरवरी से लागू होगा.

यूपीआई Image Credit: gettyimages

UPI Transactions: कैब ड्राइवर को पेमेंट करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और सड़क किनारे लगने वाले ठेलेवालों को पेमेंट करने तक में आजकल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का इस्‍तेमाल हो रहा है. कैश कैरी करने के झंझट से छुटकारा मिलने और तुरंत सामने वाले को पैसे मिलने की वजह से इसका इस्‍तेमाल ज्‍यादा बढ़ गया है, लेकिन इस पेमेंट प्रक्रिया का इस्‍तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए जरूरी खबर है. 1 फरवरी से इससे जुड़े नियम में बदलाव हो सकता है, जिसके तहत अगले महीने से कुछ ट्रांजेक्‍शन ब्‍लाॅक किए जा सकते हैं, इसके लिए NPCI ने एक नोटिस भी जारी किया है.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने नोटिस में कहा है कि 1 फरवरी से ऐसे सभी लेनदेन जिनमें स्‍पेशल कैरेक्‍टर होंगे, उन्हें सेंट्रल सिस्टम की ओर से रिजेक्‍ट कर दिया जाएगा. यह नोटिस, 9 जनवरी को जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि केवल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्‍टर का उपयोग करके यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी बनाएं. इसके बिना जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे सेंट्रल सिस्टम की ओर से खारिज कर दिया जाएगा. एनपीसीआई ने सभी बैंकिंग संस्थाओं को भी इसका सख्ती से अनुपालन करने की सलाह दी है.

UPI में आई तेजी

यूपीआई के माध्यम से भुगतान में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है, खासकर 2016 के नोटबंदी के बाद से इसका चलन काफी बढ़ा है. दिसंबर 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 16.73 अरब तक पहुंच गई, जो नवंबर के 15.48 अरब ट्रांजैक्शन से 8 प्रतिशत अधिक है. मूल्य के मामले में, दिसंबर का आंकड़ा 23.25 लाख करोड़ रुपये रहा, जो नवंबर के 21.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

‘जंप्ड डिपॉजिट’ घोटाले पर कही ये बात

हाल ही में ‘जंप्ड डिपॉजिट’ घोटाले की बात भी सामने आई, जिसमें यूपीआई उपयोगकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा था, जिसके तहत लोगों के खातों में थोड़ी रकम भेजकर, उन्‍हें बड़ा अमाउंट पाने के लिए लालच देते थे. इस पर एनपीसीआई ने प्रतिक्रिया दी कि इन विवरणों में कुछ तकनीकी अशुद्धियां और गलत जानकारियां हैं, जिससे यूजर्स में अनावश्यक घबराहट और भ्रम पैदा हुआ है. एनपीसीआई ने स्पष्ट किया कि केवल यूपीआई या बैंक ऐप खोलने से कोई लेनदेन ऑटोमैटिक स्वीकृत नहीं होता है.

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