ITR Refund में हो रही देरी? जानें 5 बड़ी वजहें, इन गलतियों से अटक सकता है आपका पैसा

अगर आपने AY 2026-27 के लिए ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो इसकी वजह बैंक डिटेल्स में गलती, e-Verification लंबित होना, PAN से जुड़ी समस्या, Form 26AS या AIS से जानकारी का मेल न खाना और ITR में गलतियां हो सकती हैं. रिफंड में देरी होने पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जांचें.

ITR फाइल Image Credit: CANVA

ITR Refund: अगर आपने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपके रिफंड में देरी की वजह बन सकती हैं. आयकर विभाग रिफंड तभी जारी करता है, जब रिटर्न पूरी तरह प्रोसेस, वेरिफाई और क्लियर हो जाता है.

अगर रिटर्न में कोई गलती, जानकारी की कमी या जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, तो रिफंड आने में ज्यादा समय लग सकता है.

इन 5 वजहों से अटक सकता है ITR Refund

1. बैंक खाते की गलत जानकारी: अगर आपने गलत बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड दर्ज किया है, बंद बैंक खाता दिया है या बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट नहीं किया है, तो रिफंड आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा.
2. ITR का e-Verification पूरा नहीं किया: रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, आयकर विभाग रिटर्न प्रोसेस नहीं करता और रिफंड भी अटक सकता है.
3. PAN से जुड़ी समस्या: अगर आपका PAN इनएक्टिव है, PAN और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती या PAN से जुड़ी कोई दूसरी गड़बड़ी है, तो रिफंड में देरी हो सकती है.
4. टैक्स डिटेल्स में गड़बड़ी: अगर ITR में दी गई जानकारी Form 26AS, Annual Information Statement (AIS) या आयकर विभाग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, तो विभाग अतिरिक्त जांच कर सकता है. इससे रिफंड आने में समय लग सकता है.
5. ITR भरने में गलती: गलत टैक्स क्लेम, आय की अधूरी जानकारी या रिटर्न में किसी तरह की त्रुटि भी रिफंड में देरी की बड़ी वजह बन सकती है.

रिफंड नहीं आया तो क्या करें?

अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने ITR का स्टेटस जांचें. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि.

  • आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट है.
  • ITR का e-Verification पूरा हो चुका है.
  • PAN की जानकारी सही और अपडेट है.
  • Form 26AS और AIS में दर्ज जानकारी ITR से मेल खाती है.

ऐसे करें रिफंड का स्टेटस चेक

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • ‘View Filed Returns’ या दाखिल किए गए रिटर्न वाले सेक्शन में जाएं.
  • AY 2026-27 के लिए दाखिल ITR का स्टेटस देखें.
  • वहीं आपको रिफंड की प्रोसेसिंग की जानकारी भी मिल जाएगी.

रिफंड में देरी का मतलब हमेशा समस्या नहीं

आयकर विभाग के मुताबिक, रिफंड में देरी होने का मतलब यह नहीं है कि आपके ITR में कोई बड़ी गड़बड़ी है. कई बार रिटर्न की संख्या ज्यादा होने, अतिरिक्त जांच या अलग-अलग मामलों की जटिलता की वजह से भी रिफंड आने में समय लग सकता है. इसलिए अगर आपने सभी जानकारी सही दी है और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो धैर्य रखें और समय-समय पर अपना रिफंड स्टेटस चेक करते रहें.

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