Blinkit के इस फूड स्टोरेज में निकले कॉकरोच, मिले एक्सपायर्ड और टैम्पर्ड प्रोडक्ट्स; FDA ने किया लाइसेंस सस्पेंड
मुंबई में Blinkit की एक फैसिलिटी पर फूड सेफ्टी को लेकर FDA ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच के दौरान वेजिटेबल और फ्रूट स्टोरेज एरियाज में बड़े पैमाने पर कॉकरोच इन्फेस्टेशन, एक्सपायर्ड और टैम्पर्ड फूड प्रोडक्ट्स समेत कई गंभीर खामियां मिलीं. फैसिलिटी में फूड स्टोरेज, हाइजीन, पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और फूड हैंडलर्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स से जुड़ी कमियां भी सामने आईं.

Blinkit की मुंबई स्थित एक फैसिलिटी पर फूड सेफ्टी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने Blink कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक फैसिलिटी का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई फैसिलिटी में गंभीर फूड सेफ्टी वॉयलेशंस सामने आने के बाद की गई है. जांच के दौरान यहां बड़े पैमाने पर कॉकरोच इन्फेस्टेशन, फूड आइटम्स के गलत तरीके से स्टोरेज और हाइजीन से जुड़ी कई खामियां मिलीं.
7 अगस्त को हुई फैसिलिटी की इंस्पेक्शन
FDA के मुताबिक, 7 अगस्त को मुंबई के मालाड वेस्ट स्थित सर्वोदय भवन में Blink कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया गया था. इंस्पेक्शन के दौरान अधिकारियों को फैसिलिटी में बेहद खराब कंडीशंस मिलीं. खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज और फूड स्टोरेज एरियाज में क्लीनलिनेस को लेकर गंभीर खामियां पाई गईं. FDA ने बताया कि फैसिलिटी के वेजिटेबल और फ्रूट स्टोरेज एरियाज में बड़े पैमाने पर कॉकरोच इन्फेस्टेशन मिला. इससे फूड आइटम्स के कंटैमिनेशन का गंभीर रिस्क पैदा हो रहा था.
एक्सपायर्ड और टैम्पर्ड फूड आइटम्स भी मिले
इंस्पेक्शन के दौरान अधिकारियों को कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स भी मिले. इसके अलावा कुछ पैकेज्ड फूड आइटम्स के पैकेज एक्सपायर्ड, डैमेज्ड या टैम्पर्ड पाए गए. FDA के मुताबिक, फैसिलिटी में फूड स्टोरेज के लिए FIFO और FEFO प्रैक्टिसेज का भी पालन नहीं किया जा रहा था.
FIFO यानी फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट और FEFO यानी फर्स्ट-एक्सपायर्ड, फर्स्ट-आउट का इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट्स के प्रॉपर रोटेशन और एक्सपायरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है. इन प्रैक्टिसेज का पालन नहीं होने से एक्सपायर्ड या जल्द एक्सपायर होने वाले फूड प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क बढ़ सकता है.
पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल में भी खामियां
FDA की जांच में फैसिलिटी के पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल सिस्टम में भी कमियां मिलीं. इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट और फैसिलिटी मेंटेनेंस को लेकर भी जरूरी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया जा रहा था. फूड स्टोरेज एरियाज की क्लीनलिनेस और हाइजीन को लेकर भी अधिकारियों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कीं.
जांच के दौरान फूड हैंडलर्स से जुड़े हेल्थ रिकॉर्ड्स और मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध नहीं पाए गए. इसके साथ ही फूड हैंडलर्स के लिए जरूरी पर्सनल हाइजीन और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भी कमी मिली.
फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
इन गंभीर वॉयलेशंस के बाद FDA ने Blink कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की फैसिलिटी का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. फैसिलिटी का फूड लाइसेंस नंबर 11524010000119 है. FDA के मुताबिक, लाइसेंस को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की सेक्शन 32(3) और संबंधित रेगुलेशंस के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है. यह सस्पेंशन अगले आदेश तक जारी रहेगा.
फूड बिजनेस पर लगाई रोक
लाइसेंस सस्पेंशन के दौरान फैसिलिटी को फूड बिजनेस से जुड़ी गतिविधियां करने से रोक दिया गया है. FDA के मुताबिक, सस्पेंशन पीरियड के दौरान एस्टैब्लिशमेंट फूड आइटम्स को सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता. इसके अलावा किसी भी तरह का फूड बिजनेस कंडक्ट करने पर भी रोक रहेगी. इस कार्रवाई के बाद फैसिलिटी से फूड प्रोडक्ट्स की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर सीधा असर पड़ेगा.
महाराष्ट्र में FDA ने बढ़ाई एनफोर्समेंट
यह कार्रवाई महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर FDA की बढ़ती एनफोर्समेंट के बीच हुई है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में नए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर एनफोर्समेंट को तेज किया गया है. FDA अब फूड बिजनेसेज में हाइजीन, स्टोरेज, पेस्ट कंट्रोल और फूड हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स के पालन की जांच कर रहा है. Blink कॉमर्स की इस फैसिलिटी में सामने आई खामियां इसी तरह की एनफोर्समेंट कार्रवाई का हिस्सा हैं.
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