RTI पर केंद्रीय सूचना आयोग सख्त, PPAC को दिया पेट्रोल और एथेनॉल से जुड़ा डाटा पब्लिक करने का आदेश; जानें डिटेल

केंद्रीय सूचना आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय की इकाई PPC को पेट्रोल प्रोडक्शन, आयात, एथेनॉल खरीद, ब्लेंडिंग और पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े पुराने डाटा को RTI आवेदक के साथ शेयर करने का निर्देश दिया है. आयोग ने पाया कि पहले केवल आंशिक जानकारी दी गई थी.

CIC ने PPC को पेट्रोल प्रोडक्शन से जुड़े पुराने डाटा को शेयर करने का निर्देश दिया है. Image Credit: AI/canva

CIC: केंद्रीय सूचना आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय की प्लानिंग यूनिट PPC को पेट्रोल प्रोडक्शन, आयात, एथेनॉल खरीद और ब्लेंडिंग से जुड़ा हिस्टोरिकल डाटा शेयर करने का निर्देश दिया है. आयोग ने पाया कि एक आरटीआई आवेदक को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी. इसके बाद PPC को संशोधित जवाब देने, उपलब्ध हिस्टोरिकल डाटा ईमेल के जरिये भेजने और जहां जरूरी हो वहां संबंधित जानकारी का वेबसाइट लिंक उपलब्ध कराने को कहा गया है.

सूचना आयोग ने माना अधूरी दी गई जानकारी

केंद्रीय सूचना आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि PPC ने RTI आवेदन पर केवल आंशिक जानकारी दी थी. इसके बाद आयोग ने विभाग को सभी उपलब्ध ऐतिहासिक डाटा के साथ नया जवाब देने का निर्देश दिया. आयोग ने कहा कि जहां जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है वहां उसका डाटा और लिंक भी आवेदक को भेजा जाए.

पेट्रोल प्रोडक्शन और आयात का पुराना डाटा देना होगा

RTI में वर्ष 2014 15 से अब तक देश में पेट्रोल के प्रोडक्शन, आयात, खरीद और उस पर हुए खर्च की जानकारी मांगी गई थी. PPC ने कहा था कि कुछ जानकारी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है जबकि कंपनी आधारित जानकारी गोपनीय है. आयोग ने अब उपलब्ध ऐतिहासिक डाटा ईमेल के जरिये शेयर करने का निर्देश दिया है.

एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी जानकारी भी होगी शेयर

आवेदक ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के नियम, दिशा निर्देश और सरकारी नोटिफिकेशन की जानकारी भी मांगी थी. आयोग ने PPC को संबंधित नोटिफिकेशन का स्पष्ट वेबसाइट लिंक उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही एथेनॉल की खरीद और ब्लेंडिंग से जुडा हिस्टोरिकल डाटा भी आवेदक को भेजने का निर्देश दिया गया है.

एथेनॉल सप्लायर की जानकारी संबंधित विभाग देगा

RTI में यह भी पूछा गया था कि तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल की सप्लाई किन कंपनियों ने की और कितनी मात्रा में की. PPC ने कहा कि उसके पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है. आयोग ने इस सवाल को संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पास भेजने का निर्देश दिया ताकि सही विभाग से जानकारी उपलब्ध कराई जा सके.

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पेट्रोल सप्लायर और मुनाफे पर फिर देना होगा जवाब

आयोग ने कंपनी आधारित पेट्रोल सप्लायर की जानकारी और पेट्रोल बिक्री से होने वाले मुनाफे पर भी नया जवाब देने को कहा है. यदि किसी जानकारी को गोपनीय मानकर रोका जाता है तो RTI कानून की संबंधित धारा का स्पष्ट उल्लेख करना होगा. वहीं जहां ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है उसे आवेदक को ईमेल के जरिये उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है.

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