बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी; नियम तोड़ने पर पट्रोल पंपों पर होगी कार्रवाई

पेट्रोल या डीजल को ढीले या गलत कंटेनरों यानी प्लास्टिक की बोतल, कैन या किसी भी सामान्य डिब्बे में लेने और स्टोर करने से बचने की अपील की है. साथ ही पेट्रोल पंपों को भी सख्त चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पेट्रोल-डीजल Image Credit: @AI

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देशभर के नागरिकों और पेट्रोल पंप संचालकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है. मंत्रालय ने लोगों से पेट्रोल या डीजल को ढीले या गलत कंटेनरों यानी प्लास्टिक की बोतल, कैन या किसी भी सामान्य डिब्बे में लेने और स्टोर करने से बचने की अपील की है. साथ ही पेट्रोल पंपों को भी सख्त चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ढीले कंटेनर में ईंधन लेना खतरनाक

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील ईंधन को ढीले या अनुपयुक्त कंटेनरों जैसे- प्लास्टिक की बोतल, कैन, या किसी भी सामान्य डिब्बे में भरवाना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसे कंटेनर आग लगने या विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं. इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे ईंधन को केवल सुरक्षित और मानक कंटेनरों में ही लें.

चेन्नई की घटना के बाद जारी हुई चेतावनी

यह एडवाइजरी तब जारी की गई जब तमिलनाडु के चेन्नई में एक पेट्रोल पंप पर एक उपभोक्ता को ढीले कंटेनर में पेट्रोल बेचने का मामला सामने आया. मंत्रालय ने कहा कि यह तरीका असुरक्षित और अनुचित है. मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित पेट्रोल पंप को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है.

देशभर में पर्याप्त है पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता.

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी यह स्पष्ट किया कि देश के सभी रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है. इसलिए लोगों को घबराकर ईंधन जमा करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ईंधन को गलत तरीके से स्टोर न करें.

पेट्रोल पंपों को दिए सख्त निर्देश

मंत्रालय ने सभी फ्यूल रिटेलर्स और डीलरों को निर्देश दिया है कि ईंधन वितरण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए. यदि कोई पेट्रोल पंप इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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