म्यूचुअल फंड में करते हैं निवेश तो निकासी में सरकार काट लेगी इतनी रकम, पहले ही समझ लें पूरा गणित

हाल ही में वर्ष 2024-25 में म्यूचुअल फंड निवेश पर लगने वाले टैक्स नियमों में बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों के बाद लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को समझना बेहद जरूरी है. इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को अपनी आगे की रणनीति पर काम करना चाहिए, ताकि टैक्स बचत का अधिक लाभ उठाया जा सके.

Mutual fund tax: जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष 2024-2025 (FY25) समाप्त होने वाला है, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके निवेश पर कितना टैक्स लगेगा. हाल ही में हुए बदलावों ने इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स नियमों को बदल दिया है. ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि इन पर कितना टैक्स लगेगा, साथ ही यह भी कि किस पर कम और किस पर ज्यादा टैक्स लगेगा.

इक्विटी म्यूचुअल फंड पर कितना लगेगा टैक्स

इक्विटी म्यूचुअल फंड पर टैक्स समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है. ये वे फंड होते हैं जो कम से कम 65 फीसदी निवेश घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में करते हैं.

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG): यदि निवेशक 12 महीने के भीतर अपने यूनिट्स बेचते हैं, तो इसे शॉर्ट-टर्म गेन कहा जाता है. इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 111A के अनुसार, 23 जुलाई 2024 से पहले बेचने पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. हालांकि, 23 जुलाई 2024 के बाद यह दर बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी.

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG): यदि निवेशक 12 महीने के बाद यूनिट्स बेचते हैं, तो इसे लॉन्ग-टर्म गेन कहा जाता है. इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 112A के अनुसार, 23 जुलाई 2024 से पहले 1,25,000 रुपये से अधिक के गेन पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि 23 जुलाई 2024 के बाद यह दर बढ़कर 12.5 फीसदी हो जाएगी.

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डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स

डेट म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जो अपने निवेश का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं.

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG): यदि निवेश 1 अप्रैल 2023 से पहले किया गया है और 36 महीने (3 साल) से कम समय में यूनिट्स बेचे जाते हैं, तो इस पर होने वाला मुनाफा आपकी वार्षिक आय में जोड़ा जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा.

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG): यदि निवेश 1 अप्रैल 2023 से पहले किया गया है और 36 महीने से अधिक समय के बाद यूनिट्स बेचे जाते हैं, तो इस पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा.

1 अप्रैल 2023 या उसके बाद किए गए निवेश के लिए: यदि 1 अप्रैल 2023 के बाद किसी म्यूचुअल फंड में 35 फीसदी से अधिक राशि इक्विटी शेयरों में निवेश नहीं की गई है, तो इस पर मुनाफे पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा.

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