नौकरी चली गई तो कितना निकाल सकते हैं PF, EPFO ने PF निकासी को किया आसान, जानें डिटेल

नौकरी जाने की स्थिति में कर्मचारियों को राहत देने के लिए Employees Provident Fund Organisation ने PF निकासी के नियम आसान कर दिए हैं. अब कर्मचारी अपने PF का 75 फीसदी हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 25 फीसदी राशि 12 महीने बाद मिलती है.

EPFO ने PF निकासी के नियम आसान कर दिए हैं. Image Credit: CANVA

EPF Withdrawal Rules 2026: नौकरी छूटना किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से चुनौती भरा होता है. ऐसी स्थिति में बचत तेजी से खत्म हो सकती है और कर्ज का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए Employees Provident Fund Organisation ने PF निकासी के नियमों को आसान बना दिया है. नए नियमों के तहत अब कर्मचारी आसानी से अपने फंड तक पहुंच सकते हैं. इससे बेरोजगारी के समय आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी.

PF निकासी के नियम हुए सरल

EPFO ने PF निकासी के नियमों को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है. पहले जहां 13 अलग-अलग कैटेगरी थीं, अब उन्हें घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को समझने में आसानी होगी. अब लोग साफ तौर पर जान पाएंगे कि कब और कैसे पैसा निकालना है. यह बदलाव यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा.

तीन मुख्य कैटेगरी में बांटे गए नियम

अब PF निकासी को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. इसमें Essential Needs, Housing Needs और Special Circumstances शामिल हैं. बेरोजगारी को Special Circumstances में रखा गया है. इससे नौकरी जाने की स्थिति में तुरंत राहत मिल सकती है. यह सिस्टम पहले के मुकाबले ज्यादा सरल और स्पष्ट है.

बेरोजगारी में कितना निकाल सकते हैं पैसा

अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो वह तुरंत अपने PF का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है. बाकी 25 फीसदी राशि 12 महीने बाद निकाली जा सकती है अगर व्यक्ति बेरोजगार रहता है. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होता है. इससे लोगों को तुरंत आर्थिक मदद मिलती है.

25 फीसदी राशि क्यों रखी जाती है

EPFO ने 25 फीसदी राशि को रोककर रखने का फैसला इसलिए लिया है ताकि भविष्य के लिए बचत बनी रहे. इससे कर्मचारियों को कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहता है. यह पैसा 8.25 फीसदी की दर से बढ़ता रहता है. इससे रिटायरमेंट के समय एक मजबूत फंड तैयार होता है.

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कब कर सकते हैं 100 फीसदी निकासी

कुछ खास परिस्थितियों में पूरा PF निकालने की अनुमति भी है. इसमें रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता या विदेश में बसना शामिल है. 55 साल की उम्र के बाद भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है. इसके अलावा EPS के नियम भी अलग हैं. पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी होती है.