ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन 15 सितंबर, लेकिन क्या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स पर भी मिलेगी राहत

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, लेकिन क्या इसका मतलब यह भी है कि सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भी बिना पेनल्टी के 15 सितंबर तक जमा किया जा सकता है?

ITR फाइलिंग डेडलाइन Image Credit: Money9live/Canva

ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. यह राहत उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने होते यानी सैलरीड कर्मचारी, पेंशनर्स और NRIs.
लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, बात ITR फाइलिंग की हो रही है. तो क्या इसका ये मतलब है कि अब सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भी 15 सितंबर तक बिना किसी पेनाल्टी के जमा किया जा सकता है? चलिए समझते हैं.

आमतौर पर, 31 जुलाई तक टैक्सपेयर्स को अपना सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भी जमा कर देना होता है. इसमें वह टैक्स आता है जो TDS, TCS और एडवांस टैक्स कटने के बाद भी बाकी रह जाता है. अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते और ये टैक्स भी देर से जमा करते हैं, तो सेक्शन 234A के तहत आप पर हर महीने 1% की पेनल्टी लगती है.

अब क्या बदला है

सरकार ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है, इसलिए अब सेक्शन 234A के लिए भी यही तारीख मान्य होगी. यानी अगर आपने अपनी ITR और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स दोनों 15 सितंबर 2025 तक जमा कर दिए, तो आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले (CIT बनाम प्रणय रॉय, 2009) और CBDT के सर्कुलर नंबर 2/2015 ने इस स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है.

यह भी पढ़ें: कहां अटक गया 8वां वेतन आयोग, क्यों टूट रहा है कर्मचारियों का धैर्य, जानें अब तक क्या हुआ

एडवांस टैक्स

अगर आपने एडवांस टैक्स सही समय पर नहीं भरा या कम भरा, तो उस पर पेनाल्टी लगेगी. फिर चाहे ITR फाइलिंग की तारीख आगे क्यों न बढ़ी हो. सेक्शन 234B और 234C के तहत यह ब्याज लगता है और ये नियम रिटर्न भरने की तारीख से पूरी तरह स्वतंत्र हैं. इसमें भी हर महीने 1% ब्याज लगता है.

तो कुल मिलाकर ITR और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स अगर 15 सितंबर 2025 तक भर दिया, तो सेक्शन 234A के तहत ब्याज नहीं लगेगा. लेकिन एडवांस टैक्स के नियमों का पालन नहीं किया तो सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज देना ही होगा. 15 सितंबर के बाद टैक्स जमा किया गया तो फिर पेनल्टी तय है.