इनकम टैक्स विभाग का नया आदेश, पेंडिंग ITR नवंबर में होंगे प्रोसेस; किसी को रिफंड तो किसी को मिलेगा नोटिस
Income Tax विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समय पर ITR भरा है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया है या कोई पुराना पेंडिंग रिफंड है, तो उसे अब इस साल ही प्रोसेस कर दिया जाएगा.
ITR Refund: अगर आपने वित्त वर्ष 2022–23 (असेसमेंट ईयर 2023–24) के लिए समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा है, लेकिन अब तक रिफंड नहीं आया, या कोई और पुराना पेंडिंग रिफंड है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे ITR जो समय रहते भरे गए थे लेकिन प्रोसेस नहीं हो पाए, उन्हें अब 30 नवंबर 2025 तक प्रोसेस कर दिया जाएगा.
पुराना पेंडिंग रिफंड अब मिलेगा
ये फैसला उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR भर दिया था लेकिन अभी तक न तो रिफंड मिला, न टैक्स डिमांड आई, और न ही कोई सूचना. अब इन ITR को तीन में से किसी एक रूप में प्रोसेस किया जा सकता है:
- रिफंड मिलेगा – अगर टैक्स ज्यादा भर दिया था, तो रिफंड के साथ ब्याज भी मिल सकता है.
- टैक्स डिमांड नोटिस आ सकता है – अगर विभाग को प्रोसेस के दौरान लगता है कि टैक्स कम भरा गया है.
- कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें कुछ नहीं होगा. रिफंड, न डिमांड. बस रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा और सूचना मिल जाएगी.
टैक्स कानून क्या कहता है?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का ITR प्रोसेस करने के लिए नौ महीने की डेडलाइन होती है. यानी अगर आपने 2022–23 का ITR फाइल किया, तो उसे प्रोसेस करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी. लेकिन कई रिटर्न समय पर फाइल होने के बावजूद तकनीकी कारणों से प्रोसेस नहीं हो पाए.
अब विभाग ने इस नियम में ढील देते हुए कहा है कि वो अब इन रिटर्न्स को 30 नवंबर 2025 तक प्रोसेस करेगा, और उसी समय तक आपको उससे जुड़ी सूचना भेजी जाएगी.
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इनकम टैक्स विभाग का आधिकारिक बयान
यह आदेश सेक्शन 119(2)(a) के तहत जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि सेक्शन 143(1) की जो समयसीमा पहले खत्म हो चुकी थी, उसे अब खास मामलों में बढ़ा दिया गया है. यानी अब विभाग वैलिड ITRs को प्रोसेस करेगा और संबंधित व्यक्ति को सूचना देगा.