ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सेना को करना चाहते हैं सपोर्ट, ऐसे जमा करें NDF में पैसा, जान लें पूरा तरीका

नेशनल डिफेंस फंड (NDF) की स्थापना 1962 में शहीद जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए की गई थी. इस फंड में आप ऑनलाइन, बैंक ट्रांसफर या चेक/डीडी के माध्यम से योगदान कर सकते हैं. NDF में दान करने पर आयकर की धारा 80G के तहत 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है. यह फंड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालित होता है और इसकी वर्तमान शेष राशि 1,447.60 करोड़ रुपये है.

नेशनल डिफेंस फंड (NDF) की स्थापना 1962 में शहीद जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए की गई थी. Image Credit:

National Defence Fund: पाकिस्तान से जारी तनाव में हमारे जांबाज जवान उसके हर दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. जब भी देश में ऐसा कोई संकट आता है तो हमारे जवान हमेशा तैयार रहते हैं. आजादी के बाद से अब तक देश की सुरक्षा में हजारों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. शहादत के बाद उनके परिवारों और आश्रितों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल डिफेंस फंड (NDF) की स्थापना वर्ष 1962 में की थी. इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए जनता द्वारा दिए गए स्वैच्छिक दान को एकत्रित करना और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना है.

किसके पास है NDF की निगरानी?

NDF की देखरेख एक हाई लेवल कार्यकारी समिति के हाथ में है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं. वित्त मंत्री ही इस फंड के कोषाध्यक्ष भी होते हैं. यह समिति यह तय करती है कि इसमें मिलने वाले फंड का सही उपयोग हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे.

कैसे करें NDF में दान?

नेशनल डिफेंस फंड में योगदान देने के लिए तीन तरीके हैं.

  • ऑनलाइन डोनेशन: आप ndf.gov.in या pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर नेट बैंकिंग से सीधे दान कर सकते हैं.
  • RTGS/NEFT/IMPS: NDF के SBI खाते (A/C No: 11084239799, IFSC: SBIN0000691) में सीधे फंड ट्रांसफर किया जा सकता है.
  • चेक/डीडी के माध्यम से: ‘NATIONAL DEFENCE FUND’ के नाम से चेक या डिमांड ड्राफ्ट बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजा जा सकता है. साथ में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और PAN नंबर देना अनिवार्य है.

टैक्स में मिलता है छूट

अगर आप NDF में दान करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है. इस छूट के लिए आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, केवल ITR में दावा करना होता है.

पिछले पांच वर्षों में कितना मिला डोनेशन?

वर्षआय (₹ करोड़ में)व्यय (₹ करोड़ में)शेष राशि (₹ करोड़ में)
202187.0452.511284.49
202290.6470.751304.38
2023110.7477.761337.36
2024119.2960.431396.22
2025130.9578.791447.60
कुल वर्तमान शेष राशि: ₹1,447.60 करोड़

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