आपके नाम पर कितने SIM हैं? 24 अगस्त से सख्ती करेगी सरकार, लिमिट पार की तो नहीं मिलेगा नया SIM

सरकार ने SIM कार्ड रखने की तय लिमिट को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को सख्ती से नियम लागू करने का निर्देश दिया है. 24 अगस्त 2026 से लिमिट पूरी कर चुके ग्राहकों को नया SIM नहीं दिया जाएगा. देश में एक व्यक्ति अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह लिमिट 6 है.

24 अगस्त 2026 से लिमिट पूरी कर चुके ग्राहकों को नया SIM नहीं दिया जाएगा. Image Credit: money9live

मोबाइल SIM कार्ड रखने वालों के लिए सरकार ने नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को तय लिमिट से ज्यादा SIM रखने वाले ग्राहकों को नया कनेक्शन नहीं देने का निर्देश दिया है. यह व्यवस्था 24 अगस्त 2026 से लागू करनी होगी. सरकार ने कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए तकनीकी और संगठनात्मक व्यवस्था करने को कहा है. देश में एक व्यक्ति के नाम पर पहले से ही SIM रखने की अधिकतम लिमिट तय है. अब सरकार इस नियम का सख्ती से पालन कराने की तैयारी में है.

कितने SIM कार्ड रख सकता है एक व्यक्ति

देश में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखे जा सकते हैं. यह लिमिट सभी टेलीकॉम कंपनियों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस सेक्टर को मिलाकर लागू होती है. यानी अलग-अलग कंपनियों से SIM लेने पर भी कुल संख्या 9 से ज्यादा नहीं हो सकती. हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह लिमिट 6 मोबाइल कनेक्शन की है. यह नियम नया नहीं है और 9 अगस्त 2012 से लागू है.

24 अगस्त से क्या बदलेगा

दूरसंचार विभाग के 17 अगस्त के निर्देश के मुताबिक, 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को तय लिमिट पर सख्ती से अमल करना होगा. अगर कोई ग्राहक पहले ही निर्धारित लिमिट तक SIM ले चुका है तो उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने के लिए तकनीकी व्यवस्था करनी होगी. ग्राहक को भी बताया जाएगा कि निर्धारित लिमिट पूरी होने के कारण नया SIM जारी नहीं किया जा सकता.

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से होगी निगरानी

सरकार ने SIM की संख्या पर नजर रखने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को कहा है. यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों से जुड़ी जानकारी को एक जगह पर उपलब्ध कराता है. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन हैं. अगर कोई ग्राहक तय लिमिट तक पहुंच चुका है या उससे ज्यादा SIM रखता है तो सिस्टम के जरिए उसकी पहचान की जा सकेगी.

नया SIM लेते समय देनी होगी पूरी जानकारी

नया मोबाइल कनेक्शन लेते समय ग्राहक को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में अपने नाम पर मौजूद सभी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी देनी होगी. इसमें दूसरी टेलीकॉम कंपनियों या दूसरे लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों से लिए गए SIM भी शामिल होंगे. यानी सिर्फ उस कंपनी के SIM की संख्या नहीं देखी जाएगी जहां से नया कनेक्शन लिया जा रहा है. ग्राहक के नाम पर देशभर में मौजूद मोबाइल कनेक्शन को ध्यान में रखकर लिमिट तय की जाएगी.

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सरकार ने क्यों बढ़ाई सख्ती

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक निर्धारित लिमिट के भीतर ही मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करें. अलग- अलग कंपनियों से SIM लेने के कारण कुल संख्या पर नजर रखना जरूरी माना गया है. केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से ग्राहक के नाम पर मौजूद कनेक्शनों की पहचान आसान होगी. इससे तय लिमिट से ज्यादा SIM जारी होने के मामलों को रोका जा सकेगा.