इन गाड़ियों के मालिकों की बल्ले-बल्ले! 5 साल बढ़ सकती है उम्र सीमा, सरकार ने रखा प्रस्ताव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत EV, Hydrogen और CNG गाड़ियों को मौजूदा तय उम्र सीमा के बाद 5 साल तक अतिरिक्त चलाने की अनुमति मिल सकती है. साथ ही Commercial Vehicles के National Permit की प्रक्रिया ऑनलाइन करने और Automotive Component Manufacturers को Trade Certificate व्यवस्था में शामिल करने का भी प्रस्ताव है.

EV CNG Vehicle Rules: इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों से जुड़े वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है. सरकार इन गाड़ियों को तय उम्र सीमा के बाद भी ज्यादा समय तक सड़क पर चलाने की मंजूरी देने की तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Central Motor Vehicles Rules, 1989 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो EV, Hydrogen और CNG से चलने वाली गाड़ियों की तय संचालन अवधि 5 साल तक बढ़ सकती है.
मंत्रालय ने इसके लिए नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है. इसमें गाड़ियों की उम्र के अलावा नेशनल परमिट और वाहन कारोबार से जुड़े Trade Certificate के नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है.
EV और CNG गाड़ियों को 5 साल ज्यादा चलाने का प्रस्ताव
प्रस्तावित नियमों के तहत Electric Vehicle, Hydrogen और CNG से चलने वाली गाड़ियों को मौजूदा तय उम्र सीमा से पांच साल अतिरिक्त चलाने की अनुमति मिल सकती है. इसका सीधा फायदा खासतौर पर उन कारोबारियों और Fleet Operators को हो सकता है, जो बड़ी संख्या में कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं. इन गाड़ियों को ज्यादा समय तक चलाने की अनुमति मिलने से वाहन बदलने की जरूरत देर से पड़ेगी.
हालांकि, यह बदलाव अभी सिर्फ प्रस्तावित है. इसे लागू करने के लिए मसौदा नियमों को आखिरी रूप देना और सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी होगा.
National Permit की प्रक्रिया हो सकती है पूरी तरह ऑनलाइन
सरकार ने Commercial Vehicles के लिए National Permit व्यवस्था को डिजिटल बनाने का भी प्रस्ताव रखा है. नए ढांचे के तहत National Permit के लिए आवेदन करने और उसे जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है. इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और परिवहन कारोबारियों को अलग-अलग राज्यों में गाड़ियां चलाने के लिए परमिट लेने की प्रक्रिया आसान हो सकती है.
नेशनल परमिट के जरिए पात्र कमर्शियल व्हीकल को अलग-अलग राज्यों की सीमाओं के भीतर चलाने की अनुमति मिलती है.
Auto Component कंपनियों को भी मिल सकता है Trade Certificate
मसौदे में Automotive Component Manufacturers को भी Trade Certificate व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रस्ताव है. Trade Certificate का इस्तेमाल वाहन डीलर और निर्माता कुछ खास कामों के लिए करते हैं, जिसमें गाड़ियों की जांच और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शामिल है. अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो वाहन के पुर्जे बनाने वाली कंपनियां भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगी.
क्या अभी से बदल जाएंगे नियम?
नहीं. अभी ये बदलाव सिर्फ प्रस्तावित किए गए हैं. EV, Hydrogen और CNG गाड़ियों की उम्र पांच साल बढ़ाने समेत दूसरे बदलाव तभी लागू होंगे, जब सरकार मसौदे को अंतिम रूप देकर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी. फिलहाल प्रस्तावित बदलावों का मकसद साफ ईंधन वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ-साथ कमर्शियल व्हीकल के परमिट और वाहन कारोबार से जुड़े नियमों को आसान और डिजिटल बनाना है.
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