BIS ठोकेगा Amazon और Flipkart पर मुकदमा, घटिया सामान बेचने का लगाया आरोप, स्टॉक किया जब्त
BIS ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करने की योजना बनाई है. BIS ने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर घटिया गुणवत्ता का सामान बेचने का आरोप लगाया है. BIS के मुताबिक दोनों कंपनियों के स्टोरेज में नॉन-सर्टिफाइड सामान जब्त किया गया है.
Bureau of Indian Standards अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करने की तैयारी में है. BIS ने इसी वर्ष मार्च में दोनों कंपनियों के वेयरहाउसों पर छापेमारी की थी. इस दौरान करीब 36 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है. यह पूरा सामान नॉन-सर्टिफाइड मिला है. BIS अधिनियम 2016 के तहत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्ड को नॉन-सर्टिफाइड सामान को जब्त का अधिकार है. इसके साथ ही जब्त किए गए सामान पर 10 गुना तक मुआवजे की मांग करने का भी अधिकार है.
BIS ने बताया कि शुरुआत में इस मामले को एक मजिस्ट्रेट अदालत में दायर किया जाएगा. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो ई-कॉमर्स जायंट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मुकदमा करने और उनके प्लेटफार्मों पर गैर-बीआईएस प्रमाणित सामान बेचने के लिए उनसे मुआवजा मांगने की योजना बना रहा है. यह घटनाक्रम इस वर्ष मार्च में बीआईएस की अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापे के बाद सामने आया है, जहां उसने ऐसे सामान जब्त किए थे.
कितनी रकम चुकानी पड़ सकती है?
अगर बीआईएस की तरफ से केस को आगे बढ़ाया जाता है अदालत BIS के पक्ष में फैसला देती है, तो जब्त किए गए सामान के मूल्य का 10 गुना तक मुआवजा मांगा जा सकता है. क्योंकि, बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत ब्यूरो के पास बेचे गए गैर-प्रमाणित सामान के मूल्य से दस गुना तक मुआवजा मांगने का अधिकार है. इसके अलावा एजेंसी के पास चूक के लिए कंपनियों पर मुकदमा चलाने का भी अधिकार है.
क्या है BIS का काम?
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी बीआईएस भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानकों के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख करती है. इस साल मार्च में बीआईएस के अधिकारियों की दो टीमों ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया.
छापेमारी में क्या मिला?
BIS के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान गैर-प्रमाणित इंसुलेटेड फ्लास्क, इंसुलेटेड फूड कंटेनर, मेटल की बोतलें, सीलिंग फैन, खिलौने, बेबी डायपर, कैसरोल, इंसुलेटेड हॉटपॉट, स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें जब्त की गईं. बीआईएस ने 19 मार्च को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि BIS ने चेन्नई में अमेजन के ठिकानों पर तलाशी अभियान के दौरान, बीआईएस के अनिवार्य बीआईएस मानक चिह्न के बिना 3,000 से ज्यादा उत्पाद जब्त किए. इसी तरह फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से बेबी डायपर के 286 पैक, कैसरोल के 36 बॉक्स, 26 स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें और 10 इंसुलेटेड स्टील की बोतलें जब्त की गईं.
क्या आरोप लगाए गए?
बीआईएस की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में दोनों कंपनियों के वेयरहाउस में मिले उत्पादों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठाया गया है. बयान में कहा गया कि जब्त की गई वस्तुओं का बीआईएस का प्रमाणन नहीं किया गया था.