भारत समेत 20 देशों को बड़ी राहत, कुछ खास दवाओं पर टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका

नोटिस में कहा गया है कि इन देशों के योग्य प्रोडक्ट्स पर जीरो परसेंट टैरिफ लग सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका मौजूदा या भविष्य का ट्रेड और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है. ये छूट ट्रंप के अप्रैल के उस आदेश को लागू करने का हिस्सा हैं.

एड वैलोरम टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका. Image Credit: money9live

अमेरिका भारत और 19 अन्य देशों से इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास दवाओं और उनसे जुड़े सामान पर कोई ‘एड वैलोरम’ (मूल्य-आधारित) टैरिफ नहीं लगाएगा. भारत के अलावा, जिन देशों पर जीरो टैरिफ रेट लागू होगा, उनमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, ताइवान, थाईलैंड, ब्रिटेन और वियतनाम शामिल हैं.

ट्रेड और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट

नोटिस में कहा गया है कि इन देशों के योग्य प्रोडक्ट्स पर जीरो परसेंट टैरिफ लग सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका मौजूदा या भविष्य का ट्रेड और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है. वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, ‘एड वैलोरम’ टैरिफ, टैक्स लगने वाले सामान की मॉनेटरी वैल्यू (मौद्रिक मूल्य) का एक तय परसेंट होता है.

अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने फेडरल रजिस्टर में उन देशों की लिस्ट पब्लिश की है, क्योंकि वह 29 सितंबर से कुछ पेटेंटेड दवाओं और उनसे जुड़े सामान के इंपोर्ट पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है.

इन दवाओं पर भी लागू होगा जीरो टैरिफ

2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत अमेरिका में पेटेंटेड दवाओं, बायोलॉजिक्स और उनसे जुड़े सामान के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया था.

जीरो परसेंट टैरिफ रेट के लिए योग्य प्रोडक्ट्स में दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, बांझपन का इलाज, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स (ADCs) और जानवरों की दवाएं शामिल हैं. इन दवाओं के कंपोनेंट्स पर भी जीरो परसेंट टैरिफ रेट लागू होगा.

ये छूट ट्रंप के अप्रैल के उस आदेश को लागू करने का हिस्सा हैं, जिसमें ‘ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट’ की धारा 232 के तहत दवाओं और दवा बनाने वाले इंग्रीडिएंट्स के इंपोर्ट में बदलाव किया गया था.

खास पेटेंट वाली दवाएं

इस आदेश में खास पेटेंट वाली दवाओं और इंग्रीडिएंट्स पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया गया था. यह एक एनेक्स (अनुबंध) में बताई गई कंपनियों के लिए 31 जुलाई से लागू हुआ और अन्य संबंधित कंपनियों पर 29 सितंबर से लागू होगा

कॉमर्स डिपार्टमेंट के नोटिस के अनुसार, जेनेरिक दवा प्रोडक्ट्स और उनसे जुड़े इंग्रीडिएंट्स पर धारा 232 के तहत दवा टैरिफ लागू नहीं होते हैं. नोटिस में मूल आदेश में कई तकनीकी सुधार भी किए गए, जिसमें ‘जेनेरिक दवा प्रोडक्ट्स’ की परिभाषा में बदलाव करके खास तौर पर बिना पेटेंट वाले जानवरों के स्वास्थ्य प्रोडक्ट्स को शामिल करना भी शामिल है.

इसमें यह भी साफ किया गया कि ‘दवा प्रोडक्ट्स’ की परिभाषा में केवल तैयार दवा प्रोडक्ट्स, उनके एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स और ऐसे इंग्रीडिएंट्स के मुख्य शुरुआती मटीरियल ही शामिल हैं.

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