पटाखों पर 22 सितंबर के बाद कितना लगेगा GST, इस बार की दिवाली सस्ती होगी या महंगी?
सिंतबर और अक्टूबर के त्योहारी सीजन में सरकार ने बड़ी राहत दी है. लेकिन क्या आपको पता है पटाखों के लेकर सरकार ने क्या रूख अपनाया है, क्या दिवाली और दशहरा पर पटाखे हमें पहले वाले कीमत पर मिलेंगे या फिर इसके दाम में भी कटौती की गई है. चलिए जानते हैं.
How Much GST is Levied On Crackers: 22 सितंबर 2025 से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान पहले से सस्ता होने जा रहा है. आम आदमी के बजट को राहत मिलेगी क्योंकि बहुत सी खाने-पीने और उपयोग की चीजों पर टैक्स की दर घटकर सिर्फ 5 फीसदी रह जाएगी या कुछ पर टैक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा. वहीं छोटी कारों पर GST दर को पहले के 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है. इस रिफॉर्म के बाद बाइक, कार पर लोगों को फायदा होगा. ऐसे में सिंतबर और अक्टूबर के त्योहारी सीजन में सरकार ने बड़ी राहत दी है. लेकिन क्या आपको पता है पटाखों को लेकर सरकार ने क्या रूख अपनाया है, क्या दिवाली और दशहरा पर पटाखे हमें पहले वाले कीमत पर मिलेंगे या फिर इसके दाम में भी कटौती की गई है. चलिए जानते हैं.
पटाखे पर कितना फीसदी है GST?
सरकार ने पटाखों के जीएसटी रेट में इस नए रिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया है यानी पटाखे अभी भी 18 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में ही आते हैं. इसमें आधा 9 फीसदी सेंट्रल जीएसटी (CGST) और आधा 9 फीसदी स्टेट जीएसटी (SGST) होता है. पटाखों के साथ-साथ सिग्नलिंग फ्लेयर्स, रेन रॉकेट्स, फॉग सिग्नल्स और बाकी पायरोटेक्निक सामान (ऐसे सामान या वस्तुएं जिनमें बारूद या रसायनों का इस्तेमाल करके आग, रोशनी, धुआं, धमाका या रंगीन इफेक्ट पैदा किया जाता है) भी इसी स्लैब में आते हैं.
GST से पहले कितना टैक्स लगता था?
GST आने से पहले पटाखों पर अलग-अलग राज्यों में वैट (VAT) लगता था, जो करीब 14.5 फीसदी था. 2017 में जब GST आया तो पटाखों को शुरू में 28 फीसदी स्लैब में डाल दिया गया था. इस वजह से कारोबारियों को नुकसान हुआ. बाद में 10 नवंबर 2017 को हुई GST काउंसिल की मीटिंग में इस दर को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया और तब से यही लागू है. हालांकि पटाखों के दाम सिर्फ टैक्स से तय नहीं होते. इनके बनाने में जो सामान लगता है जैसे प्रोपेलेंट पाउडर, फ्लैश पाउडर, सेफ्टी फ्यूज, कार्डबोर्ड बॉक्स और प्लास्टिक पैकेजिंग, उन पर भी टैक्स लगता है. जिनमें ज्यादातर 18 फीसदी के स्लैब में आते हैं. पटाखों का HSN कोड 3604 है. इसके तहत अलग-अलग तरह के पटाखे जैसे फायरवर्क्स, रॉकेट्स, फ्लेयर्स आदि शामिल हैं और इन सब पर 18 फीसदी GST लगता है.
रिफॉर्म के बाद भी 5, 10, 20 रुपये वाले बिस्कुट-चिप्स पैकेट के नहीं घटेंगे दाम
वहीं, रिफॉर्म के बाद भी 5, 10, 20 रुपये वाले बिस्कुट, कुरकुरे, नमकीन, साबुन, टूथपेस्ट और चिप्स के दाम में कोई कमी नहीं होगी. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, FMCG कंपनियों का कहना है कि वे इन प्रोडक्ट्स की कीमतें नहीं घटाएंगी. कंपनियों ने बताया कि इसकी वजह यह है कि भारतीय ग्राहक इन कीमतों के आदी हो चुके हैं और अगर 20 रुपये की चीज को 18 रुपये या 10 रुपये की चीज को 9 रुपये कर दिया जाए तो कंज्यूमर कन्फ्यूज हो जाएंगे.
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