ट्रैफिक नियम में बदलाव- चालान नहीं भरने पर सस्पेंड हो सकता है DL
अब गाड़ी चलाते समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है. सरकार ट्रैफिक के मामले में और सख्त नियम बनाने की योजना बना रही है. नया वित्तीय वर्ष आ गया है और इसके साथ ही सख्त ट्रैफिक नियम भी आ गए हैं. अगर टालमटोल करना आपकी आदत है तो आपके लिए एक और बात आने वाली है अगर आप तीन महीने के भीतर अपने बकाया ई-चालान का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ सकता है.
नए सिस्टम के तहत, उल्लंघन के तीन दिनों के भीतर एक ई-चालान नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें 30 दिनों के भीतर भुगतान या विरोध करना होगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 दिनों के भीतर कार्रवाई न करने पर बकाया राशि का भुगतान होने तक ड्राइवर का लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया जाएगा.
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक यातायात निगरानी के कार्यान्वयन पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. इस धारा में यातायात कानून प्रवर्तन में सुधार के लिए स्पीड कैमरे, सीसीटीवी सिस्टम, बॉडी-वॉर्न कैमरे और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान जैसी एडवांस्ड निगरानी तकनीकों की तैनाती की आवश्यकता है.
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