पुराना EPF अकाउंट नहीं मिल रहा? EPFO का नया पोर्टल करेगा मिनटों में खोज, जानें तरीका

अगर आपने 2014 से पहले नौकरी शुरू की थी और आपका पुराना EPF खाता आज तक मौजूदा UAN से लिंक नहीं हो पाया है, तो अब राहत की खबर है. EPFO ने आधार आधारित नया पोर्टल शुरू किया है, जिससे पुराने PF खाते ढूंढना, उन्हें ट्रांसफर करना या क्लेम करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

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EPFO New Portal: अगर आपने 2014 से पहले नौकरी शुरू की थी या उस समय आपका आधार और UAN नहीं बना था, तो आपके लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार आधारित नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया है. इसकी मदद से कर्मचारी अपने पुराने और इनएक्टिव EPF खातों को खोज सकेंगे और उन्हें मौजूदा UAN से लिंक या एकमुश्त क्लेम कर सकेंगे.

क्यों होती है पुराने EPF खाते में परेशानी?

2014 से पहले कर्मचारियों को Universal Account Number (UAN) नहीं दिया जाता था. उस समय हर कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए अलग Member ID जारी करती थी. नौकरी बदलने पर नई Member ID बन जाती थी. ऐसे में कई कर्मचारियों के अलग-अलग EPF खाते बन गए, जो कभी एक-दूसरे से नहीं जुड़ पाए.

बाद में UAN और आधार को जोड़ने की व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन लाखों कर्मचारियों के पुराने खाते आज भी लिंक नहीं हो पाए हैं.

कितना पैसा अब भी पड़ा है बिना दावे के?

RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक करीब 30.91 लाख इनएक्टिव EPF खाते ऐसे थे, जिनमें लगभग 9,330 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं. नया पोर्टल ऐसे खातों का पता लगाने में मदद करेगा.

नया EPFO पोर्टल कैसे करेगा मदद?

नए पोर्टल पर सबसे पहले कर्मचारी को आधार के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी इसके बाद सिस्टम आधार और दूसरे उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुराने EPF खातों को खोजेगा.

खाते मिलने के बाद कर्मचारी दो विकल्प चुन सकेंगे.

  • पुराने EPF खाते की राशि को मौजूदा UAN में ट्रांसफर करना.
  • इनएक्टिव अकाउंट का एकमुश्त सेटलमेंट करना.

इस पूरी प्रक्रिया में पहले की तुलना में काफी कम कागजी कार्रवाई करनी होगी.

अगर Member ID या UAN याद नहीं है तो क्या करें?

ऐसे में अगर आपको अपना पुराना Member ID या UAN याद नहीं है, तब भी आपका EPF पैसा सुरक्षित है. सबसे पहले अपने पुराने नियोक्ता (Employer) से संपर्क करें. वह EPFO Employer Portal के जरिए आपका पुराना Member ID या UAN निकाल सकता है.

अगर पुराना UAN नहीं बना था, तो सक्रिय EPF खाते के लिए EPFO Member Portal पर ‘UAN Allotment for Existing PF Account’ विकल्प के जरिए नया UAN भी प्राप्त किया जा सकता है.

पुरानी कंपनी बंद हो गई हो तो?

अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो चुकी है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में कर्मचारी अपने क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में पुराने Member ID और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। जांच के बाद EPFO पुराने रिकॉर्ड खोजकर खाते को मौजूदा UAN से लिंक कराने में मदद करेगा।

पुराने EPF खाते को मौजूदा UAN से कैसे जोड़ें?

EPFO के Unified Member Portal पर उपलब्ध ‘One Member – One EPF Account’ सुविधा के जरिए पुराने खाते को वर्तमान UAN से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए Service सेक्शन में जाकर ‘Request for Transfer of Account’ विकल्प चुनना होगा. आधार सत्यापन और रिकॉर्ड मिलान के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कौन-कौन से दस्तावेज रखें तैयार?

इस प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों को ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए.

  • आधार कार्ड (OTP के लिए मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए).
  • पुराने EPF खाते की जानकारी, जैसे Member ID, क्षेत्रीय कार्यालय का कोड और पुराने नियोक्ता का नाम.
  • PAN कार्ड.
  • मौजूदा UAN से लिंक सक्रिय बैंक खाता.

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस नए पोर्टल का सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा, जिन्होंने 2014 से पहले नौकरी शुरू की थी और जिनके पुराने EPF खाते आज तक मौजूदा UAN से नहीं जुड़े हैं. अब वे अपने पुराने रिटायरमेंट फंड को आसानी से खोजकर एक ही खाते में जोड़ सकेंगे या जरूरत पड़ने पर उसका क्लेम भी कर सकेंगे.

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