ITR फाइलिंग 2025: कृषि भूमि बेचने पर टैक्स लगेगा या नहीं? जानिए क्या है इनकम टैक्स के नियम

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के उपाय तलाश रहे हैं. भारत में अधिकतर लोगों के पास कृषि भूमि होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ऐसी भूमि को बेचने पर भी टैक्स लग सकता है. जानें क्या है पूरा केस.

कृषि भूमि और टैक्स Image Credit: @Money9live

Tax on Agriculture Land Sell: वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. टैक्सपेयर्स अब ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनकी मदद से वे अधिक से अधिक टैक्स का बचाव कर सकें. भारत में ज्यादातर परिवारों के पास कृषि भूमि होती है, और आमतौर पर यह माना जाता है कि कृषि से होने वाली आय टैक्स फ्री होती है. लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है. दरअसल कृषि भूमि बेचने पर भी टैक्स लगता है. अगर कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि बेचता है, तो उस पर पूंजीगत लाभ (Capital Gains) का टैक्स लग सकता है. लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह भूमि शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण इलाके में.

ग्रामीण और शहरी कृषि भूमि में फर्क

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति (Capital Asset) की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसे बेचने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता. वहीं दूसरी ओर, शहरी कृषि भूमि को बेचने पर हुए मुनाफे पर टैक्स लगता है, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन.

क्या शहरी कृषि भूमि बेचने पर टैक्स से छूट मिल सकती है?

अब सवाल कि क्या शहरी कृषि भूमि बेचने पर टैक्स पर छूट मिल सकती है. इसका जवाब है हां. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54B (Section 54B) के तहत ऐसी स्थिति में टैक्स छूट मिल सकती है. अगर आपने अपनी शहरी कृषि भूमि बेची है और उससे मिले कैपिटल गेन की राशि को नई कृषि भूमि खरीदने में निवेश करते हैं, तो टैक्स से छूट पाई जा सकती है.

क्या है छूट पाने के लिए शर्तें?

अधिकतम छूट कितनी मिल सकती है?

धारा 54B के तहत मिलने वाली अधिकतम टैक्स छूट उस राशि पर निर्भर करती है जो आपने कृषि भूमि बेचकर कमाई है (यानी कैपिटल गेन टैक्स) और उस पैसे से आपने कितनी राशि एक नई कृषि भूमि में निवेश की है. इस धारा के अनुसार, छूट की राशि इन दोनों में से जो भी कम होगी, उतनी ही मिलेगी.

उदाहरण के लिए, अगर आपने कृषि भूमि बेचकर 10 लाख रुपये का कैपिटल गेन कमाया और नई कृषि भूमि में 8 लाख रुपये का निवेश किया तब आपको केवल 8 लाख रुपये की ही टैक्स छूट मिलेगी. वहीं अगर आपने 10 लाख रुपये का कैपिटल गेन कमाया और 12 लाख रुपये नई कृषि भूमि में लगाए, तब भी अधिकतम छूट 10 लाख रुपये ही होगी. अगर आपने तुरंत नई भूमि नहीं खरीदी है, तो आप यह पैसा Capital Gains Deposit Account Scheme में जमा करके भी छूट का दावा कर सकते हैं.

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