NPS नियमों में बड़ा बदलाव, देरी पर अब कंपनी भरेगी जुर्माना, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से National Pension System में बड़ा बदलाव लागू किया है, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. अब अगर कंपनी या सरकार NPS योगदान समय पर जमा नहीं करती है, तो उसे 7.1% ब्याज के साथ जुर्माना देना होगा. इसके अलावा नया मल्टी NAV सिस्टम लागू हुआ है, जिससे अलग-अलग निवेशकों के लिए रिटर्न और चार्जेस ज्यादा पारदर्शी होंगे. वहीं Public Provident Fund की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर रखी गई है. नए नियमों से पेंशन सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा.
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