UPS: 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये फॉर्म भरना होगा जरूरी, जानें कितना फायदा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान के रूप में काम करेगी. इसमें गारंटीड पेंशन, परिवार को वित्तीय सुरक्षा, और महंगाई को टक्कर देने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारी अपने वित्तीय भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सकें. इसे लेकर क्या नियम और शर्तें हैं, ये जानते हैं.
UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होने के लिए तैयार है. सरकार का मानना है कि UPS कर्मचारियों के लिए एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान है. इसे लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन भी जारी किया था जिस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थी, जो 17 फरवरी तक PFRDA के पास आ चुकी हैं. अब अप्रैल से कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलना शुरू होगा. लेकिन किसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, UPS में रिटायरमेंट पर कैसे फायदा मिलेगा. चलिए ये सब विस्तार में जानते हैं.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन के रूप में पेश कर रही है. इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि NPS के तहत आने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन पा सकें. UPS के लिए भी सरकार फंड बनाएगी, जिसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार, दोनों नियमित रूप से कुछ पैसा जमा करेंगे. यह योगदान निश्चित समय पर निवेश किया जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिलेगी.
कौन UPS के लिए पात्र है?
- केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, जो पहले से NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत रजिस्टर्ड हैं, वे UPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
- 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक को ही चुन सकते हैं.
- 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी, और वे कर्मचारी जिनकी मौत के बाद उनके जीवनसाथी को पेंशन मिल रही है, वे भी UPS चुन सकते हैं.
- UPS के लिए अप्लाई एक निश्चित डेडलाइन के अंदर करना होगा. ध्यान रहे एक बार UPS चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता.
केंद्रीय कर्मचारियों को UPS के तहत पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा?
- रिटायरमेंट पर, अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो.
- अगर FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट हुआ हो (जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियमों के तहत सजा नहीं मानी जाती), तो उसी दिन से UPS लागू होगा.
- स्वेच्छा से रिटायर होने पर अगर कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की है, तो UPS का फायदा उस दिन से मिलेगा, जिस दिन से उसकी सामान्य तरीके से रिटायरमेंट होनी थी.
UPS: कर्मचारी और सरकार का योगदान कितना होगा?
- कर्मचारी का योगदान – (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 10%
- सरकार का योगदान – (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 10%
- इसके अलावा, सरकार अतिरिक्त 8.5% योगदान UPS में चुने गए कर्मचारियों के लिए करेगी, जिससे उनकी निश्चित पेंशन सुनिश्चित हो सके.
UPS के लिए कैसे अप्लाई करें?
- मौजूदा कर्मचारी, जो UPS में आना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म A2 भरना होगा.
- 1 अप्रैल 2025 के बाद भर्ती होने वाले नए कर्मचारी, जॉइन करते ही फॉर्म A1 भरकर UPS चुन सकते हैं.
- 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी, अगर UPS में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें फॉर्म B1 भरना होगा.
- मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी UPS के लिए फॉर्म B2 से अप्लाई कर सकते हैं.
UPS के तहत पेंशन और विड्रॉल
लंपसम अमाउंट:
- कर्मचारी की हर 6 महीने की सेवा पर, आखिरी बेसिक पे + महंगाई भत्ते का 1/10 हिस्सा दिया जाएगा.
- यह अमाउंट निश्चित पेंशन से अलग होगी और उसे प्रभावित नहीं करेगी.
निश्चित पेंशन: कर्मचारी को आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% मिलेगा, बशर्ते:
- उसने 25 साल की सेवा पूरी की हो
- नियमित रूप से UPS में पैसा जमा किया हो
- उसका खुद का कॉर्पस UPS के मानक स्तर तक पहुंच गया हो
- अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी की हो और उसका कॉर्पस UPS के मानक के बराबर हो तो न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह मिलेगी
- यदि सेवा 25 साल से कम हो या योगदान में कमी हो, तो पेंशन की राशि कम हो सकती है
निकासी (विड्रॉल):
- कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने खुद के कॉर्पस का 60% निकाल सकता है, लेकिन इससे पेंशन अमाउंट कम हो जाएगा.
- कर्मचारी की मौत के बाद जीवनसाथी को 60% निश्चित पेंशन जीवनभर दी जाएगी.
- महंगाई राहत (DR) सरकारी कर्मचारियों की तरह UPS पेंशनर्स और उनके परिवार के पेंशन पर भी लागू होगी.