UPS: 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये फॉर्म भरना होगा जरूरी, जानें कितना फायदा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान के रूप में काम करेगी. इसमें गारंटीड पेंशन, परिवार को वित्तीय सुरक्षा, और महंगाई को टक्कर देने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारी अपने वित्तीय भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सकें. इसे लेकर क्या नियम और शर्तें हैं, ये जानते हैं.

1 अप्रैल से लागू हो रही है UPS पेंशन स्कीम Image Credit: GettyImages

UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होने के लिए तैयार है. सरकार का मानना है कि UPS कर्मचारियों के लिए एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान है. इसे लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन भी जारी किया था जिस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थी, जो 17 फरवरी तक PFRDA के पास आ चुकी हैं. अब अप्रैल से कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलना शुरू होगा. लेकिन किसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, UPS में रिटायरमेंट पर कैसे फायदा मिलेगा. चलिए ये सब विस्तार में जानते हैं.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन के रूप में पेश कर रही है. इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि NPS के तहत आने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन पा सकें. UPS के लिए भी सरकार फंड बनाएगी, जिसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार, दोनों नियमित रूप से कुछ पैसा जमा करेंगे. यह योगदान निश्चित समय पर निवेश किया जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिलेगी.

कौन UPS के लिए पात्र है?

केंद्रीय कर्मचारियों को UPS के तहत पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा?

UPS: कर्मचारी और सरकार का योगदान कितना होगा?

UPS के लिए कैसे अप्लाई करें?

UPS के तहत पेंशन और विड्रॉल

लंपसम अमाउंट:

निश्चित पेंशन: कर्मचारी को आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% मिलेगा, बशर्ते:

निकासी (विड्रॉल):