योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पारिवारिक संपत्ति ट्रांसफर पर अब सिर्फ 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी

उत्तर प्रदेश में संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिवारों को बड़ी राहत दी है. अब परिवार के सदस्यों के बीच आवासीय, कृषि, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्ति को दान के माध्यम से हस्तांतरित करने पर केवल 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी, चाहे संपत्ति की बाजार कीमत कितनी भी अधिक क्यों न हो. यह नया नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा. पहले ऐसी स्थिति में संपत्ति के मूल्य के आधार पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था.

सरकार के इस फैसले से पारिवारिक संपत्ति के कानूनी और पारदर्शी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, आपसी सहमति से संपत्ति हस्तांतरण आसान होने के कारण पारिवारिक विवादों में कमी आने की उम्मीद है. कारोबारी वर्ग और उद्योगों के लिए भी यह फैसला लाभकारी माना जा रहा है, क्योंकि अब उत्तराधिकार योजना और संपत्ति प्रबंधन अधिक सरल हो जाएगा. योगी कैबिनेट का मानना है कि कम स्टांप ड्यूटी से पंजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अवैध लेनदेन पर रोक लगेगी.