कोर्ट में हार गई वेदांता, अब नहीं मिलेगा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट? जानें क्या होगा निवेशकों का
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वेदांता लिमिटेड को गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित CB/OS-2 तेल और गैस ब्लॉक का प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) बढ़ाने से इनकार करने के केंद्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है. कोर्ट ने वेदांता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार का फैसला कानून के मुताबिक था.
यह मामला 20 जून 1998 को हुए पीएससी से जुड़ा था, जिसकी अवधि 29 जून 2023 को समाप्त हो गई थी. वेदांता ने कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल के लिए बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया और निर्देश दिया कि ब्लॉक का संचालन ओएनजीसी को सौंपा जाए.
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