गाड़ी का चालान क्लियर करने का मौका, 10 मई को दिल्ली में लोक अदालत
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLS) 10 मई 2025 को दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगी, जिसमें 1.8 लाख ट्रैफिक चालानों के निपटारे का लक्ष्य है. इस पहल के तहत 31 जनवरी 2025 तक जारी कंपाउंडेबल चालानों को निपटाया जाएगा.
Delhi Lok Adalat: दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान न भरने वालों के लिए अच्छा मौका है. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLS) ने 10 मई 2025 को एक विशेष लोक अदालत आयोजित करने की घोषणा की है. इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से रुके हुए ट्रैफिक चालानों का तेजी से निपटारा करना है. यह आयोजन दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा.
इतने मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को सुलझाने का मौका मिलेगा. इसमें वे चालान शामिल हैं जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हैं और अभी तक भुगतान नहीं हुए हैं. अदालत का लक्ष्य 180 बेंचों के जरिये 1,80,000 चालानों का निपटारा करना है जिसमें हर बेंच 1,000 मामलों का जिम्मा लेगी. इसके अलावा जिन चालानों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है उन्हें भी इस लोक अदालत में निपटाया जा सकता है. DSLS ने बताया कि यह पहल लोगों को अपने चालानों का आसानी से निपटान करने और कानूनी प्रक्रिया से बचने का मौका देगी.
यह अदालत द्वारका, कड़करोडोमा, पटियाला हाउस रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट के परिसरों में आयोजित की जाएगी. इसमें केवल 31 जनवरी, 2025 तक जारी किए गए कंपाउंडेबल ट्रैफिक नोटिस और चालान जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उन्हीं का निपटारा किया जाएगा.
किन चालानों का नहीं होगा निपटारा?
अथॉरिटी ने वाहन मालिकों के लिए विशेष सीमाएं निर्धारित की हैं. प्राइवेट वाहन के मालिक, अधिकतम 7 नोटिस या चालान का निपटान कर सकते हैं. इसमें 5 नोटिस और 2 चालान शामिल हैं. बिजनेस वाहन मालिक अधिकतम 2 नोटिस या चालान का निपटान कर सकते हैं. इससे इतर इसमें कुछ प्रकार के चालान अदालत से बाहर रखे जाएंगे. इनमें नॉन-कंपाउंडेबल नोटिस, कॉग्निजेंस डिक्लाइन नोटिस, पेड नोटिस, डिस्पोज्ड ऑफ नोटिस शामिल हैं.
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गाड़ियों के मालिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये चालान को डाउनलोड और प्रिंट करना होगा. डाउनलोड लिंक, 5 मई की सुबह 10 बजे से एक्टिवेट होगा. डाउनलोड के लिए हर रोज 60,000 चालान या नोटिस की सीमा तय की गई है, जब तक कि कुल 1,80,000 की लिमिट नहीं हो जाती है. अदालत में भाग लेने वाले लोगों को नोटिस या चालान के प्रिंटेड कॉपी को साथ रखना होगा, क्योंकि कोर्ट कॉम्पलेक्स में इसकी कोई सुविधा नहीं होगी.