सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब फिर से जमा कर सकेंगे रिफंड क्लेम, सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल
केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों के लिए CRCS Sahara Resubmission Refund Portal लॉन्च किया है. जिनका पहले का रिफंड क्लेम रिजेक्ट हुआ था या दस्तावेजों में कमी थी, वे अब फिर से आवेदन कर सकते हैं.

Sahara Group Investors New Portal: लंबे समय से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे सहारा ग्रुप की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों के लिए सरकार ने एक बार फिर राहत भरी घोषणा की है. मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन ने “CRCS Sahara Resubmission Refund Portal” लॉन्च कर दिया है. इस पोर्टल के जरिए वे सभी निवेशक, जिनकी पहले की गई रिफंड क्लेम की एप्लिकेशन या तो रिजेक्ट हो गई थी या फिर दस्तावेजों की कमी के कारण लंबित पड़ी थी, अब फिर से अपने आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं.
किस पोर्टल पर दर्ज करें क्लेम?
यह पोर्टल उन निवेशकों के लिए है, जिनकी पुरानी क्लेम एप्लिकेशन में पेमेंट फेल्योर या डॉक्यूमेंट संबंधी खामियां बताई गई थी. जिन लोगों को CRCS की ओर से इन कमियों की जानकारी दी गई है, वे अब दोबारा लॉगिन कर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. इसके बाद वह क्लेम प्रोसेस दोबारा शुरू कर सकते हैं. लेकिन जो लोग पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उन्हें एक अलग पोर्टल पर जाना होगा mocrefund.crcs.gov.in, जहां नया रजिस्ट्रेशन कर क्लेम दर्ज किया जा सकता है.
कौन है रिफंड के लिए एलिजिबल
CRCS की यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और निगरानी में हो रही है. कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को इस मामले में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करवाया था, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और अमीकस क्यूरी गौरव अग्रवाल कर रहे हैं. रिफंड की सुविधा केवल चार सहारा सोसाइटीज के लिए उपलब्ध है-
- हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता),
- सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ),
- सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल)
- स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद)
निवेशक के क्लेम की एलिजिबिलिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्होंने किस तारीख से पहले निवेश किया था- तीन सोसाइटीज के लिए यह तारीख 22 मार्च 2022 और चौथी सोसाइटी के लिए 29 मार्च 2023 तय की गई है.
क्या है क्लेम करने का तरीका?
सरकार ने रिफंड क्लेम की प्रक्रिया को चरणों में शुरू किया है ताकि पोर्टल पर लोड न बढ़े. पहले चरण में एक लाख रुपये तक के क्लेम की अनुमति 14 मई 2024 से शुरू की गई थी. इसके बाद 20 मई से एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक के क्लेम स्वीकार किए जा रहे हैं. पांच लाख रुपये से अधिक की राशि पर फैसला बाद में किया जाएगा. रीसबमिशन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशकों को अपना 14 अंकों वाला क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) डालना होगा. फिर, पोर्टल आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा. OTP दर्ज करने के बाद, पहले से सबमिट की गई जानकारी सामने आएगी, जिसे सही कर निवेशक दोबारा सबमिशन कर सकते हैं. नए दावे (फ्रेश क्लेम) जोड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह कानूनी शपथ के अंतर्गत आता है जो निवेशक ने पहले दी थी.

कब तक मिलेगी राशि?
जो निवेशक आंशिक रूप से फॉर्म भर चुके हैं और किसी कारण से पूरा नहीं कर पाए, वे लॉगआउट कर बाद में दोबारा लॉगिन कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जमा की गई क्लेम राशि सफल रिव्यू के 45 दिन बाद निवेशक के आधार से लिंक बैंक अकाउंट में सीधे भेज दी जाएगी. कुल मिलाकर यह पोर्टल उन लाखों सहारा निवेशकों के लिए एक और अवसर लेकर आया है जो पहले तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से अपना पैसा वापस नहीं ले पाए थे. सरकार की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि सहारा समूह के जमाकर्ताओं को लंबे समय से अटकी हुई राशि की वापसी का रास्ता जल्द साफ होगा.
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