यूपी में शराब का ठेका खोलने के लिए कैसे करें अप्‍लाई, यहां जानें फॉर्म डाउनलोड से लेकर रजिस्‍ट्रेशन का आसान तरीका

यूपी में शराब की दुकान के लिए ई-लॉटरी के जरिए लाइसेंस जारी करने की पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस दौरान कुल 25,677 शराब (90 प्रतिशत से अधिक) दुकानें और मॉडल शॉप अलॉट किए गए. अगर आप भी अगले चरण के लिए इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो क्‍या है प्रक्रिया, यहां देखें.

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How to apply for UP Liquor shop: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए ई-लॉटरी के जरिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. पहले चरण के तहत 6 मार्च यानी गुरुवार को आबकारी विभाग ने लखनऊ से लेकर गोरखपुर और देवरिया तक विभिन्न जिलों में ई-लॉटरी का आयोजन किया गया. जिसमें कुल 25,677 शराब (90 प्रतिशत से अधिक) दुकानें और मॉडल शॉप अलॉट किए गए. इसमें देशी शराब की 15,906 दुकानें, 9341 कम्पोजिट दुकानें, 430 मॉडल शॉप और 1317 भांग की दुकानें शामिल हैं. नई आबकारी नीति के तहत पहली बार कम्पोजिट दुकानें भी अलॉट की गई हैं. वहीं 7 मार्च को आगे की प्रक्रिया पूरी की गई. जल्‍द ही अगले चरणों के लिए भी ई-लॉटरी का आयोजन किया जाएगा. ऐसे में जो आवेदक यूपी में शराब का ठेका या दुकान खोलना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. तो क्‍या है इसकी प्रक्रिया और कहां मिलेगा फॉर्म, यहां जानें पूरी डिटेल.

ई-लॉटरी से होगा चयन

ई-लॉटरी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें आवेदकों का चयन पूरी तरह से कंप्यूटर से किया जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान हर आवेदक को रजिस्‍ट्रेशन स्लिप या आईडी कार्ड के जरिए एंट्री मिलेगी. इस लॉटरी में एक आवेदक को प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही अलॉट की जा सकेंगी. ये दुकानें एक ही जिले में हो सकती हैं, या फिर एक से अधिक जिलों में भी वितरित की जा सकती हैं.

कैसे कराएं रजिस्‍ट्रेशन?

  • रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर किसी भी ब्राउजर पर ई-लॉटरी पोर्टल खोलें.
  • आप https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं.
  • ऐसा करते ही ई-लॉटरी पोर्टल का होमपेज खुलेगा. यहां “पंजीकरण करें” बटन पर क्लिक करें.
  • पॉप-अप में डिटेल्स भरें, इससे एक नई पॉप-अप विंडो खुलेगी.
  • अब अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर और कैप्चा कोड सावधानी से भरें.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें और OTP से रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

प्रोफाइल कैसे करें अपडेट?

  1. ई-लॉटरी पोर्टल पर रजिस्‍ट्रेशन के बाद उसी आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करें और प्रोफाइल भरें.
  2. होमपेज पर “पंजीकृत आवेदक लॉग-इन करें” बटन पर क्लिक करें.
  3. पहली बार लॉग-इन करने पर पासवर्ड बदलना जरूरी होगा.
  4. अब नया पासवर्ड डालकर फिर से लॉग-इन करें.
  5. नया पेज खुलेगा, जहां अपनी जानकारी (Applicant Profile) भरें और फोटो अपलोड करें.
  6. अब “Save” बटन पर क्लिक करे फिर “Next” बटन पर क्लिक करें.
  7. इसके बाद अपनी अपनी बैंक जानकारी भरें.
  8. इस दौरान आपको एक कैंसिल्ड CBS चेक, बैंक पासबुक का पहला पेज या स्टेटमेंट (जिसमें पूरा बैंक विवरण हो) की PDF फाइल (100KB से कम) में अपलोड करें.
  9. इस दौरान कुछ दस्‍तावेज जैसे आयकर रिटर्न, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, संपत्ति प्रमाण-पत्र की PDF अपलोड करें.
  10. सब अपलोड करने के बाद “Save” बटन पर क्लिक करें.
  11. प्रोफाइल कन्फर्म करने के लिए “Confirm Profile” बटन पर क्लिक करें.

लॉटरी शॉप्स के लिए कैसे भरें फॉर्म

  • प्रोफाइल पूरी होने के बाद “लॉटरी शॉप्स” बटन पर क्लिक करें. इससे एप्‍लीकेशन डैशबोर्ड खुल जाएगा.
  • डैशबोर्ड पर चार तरह की फुटकर दुकानों के विकल्‍प दिखेंगे.
  • हर दुकान के नीचे दो विकल्‍प होंगे, उदाहरण के तौर पर Apply for New Shop (आवेदन के लिए) और View Shops (दुकान का विवरण देखने के लिए)
  • किसी भी दुकान पर आवेदन से पहले “View Shops” बटन पर क्लिक करें.
  • अब दुकान का चुनाव करें और शपथ-पत्र अपलोड करें.
  • दुकान चुनने के बाद आपका और दुकान का विवरण अपने आप दिखेगा.
  • अब “Choose File” पर क्लिक कर शपथ-पत्र (100KB से कम PDF) अपलोड करें.
  • अगर चाहें तो नॉमिनी शपथ-पत्र और नॉमिनी सहमति शपथ-पत्र भी अपलोड करें.
  • “Save Application” पर क्लिक करें और चुनी गई दुकानों के लिए “Payment” बटन पर क्लिक करें.
  • “Payment” बटन पर क्लिक करने पर पेमेंट कन्फर्मेशन पेज खुलेगा.
  • यहां शपथ-पत्र चेक करें, जरूरत हो तो एडिट करें नहीं तो “Confirm and Proceed to Pay” से पहले घोषणा का चेकबॉक्स टिक करें.
  • अब अगला पेज खुलेगा. “Pay” बटन से पहले सारी जानकारी चेक करें और “Proceed with Net Payment” पर क्लिक करें.
  • आप UPI, NEFT, नेट बैंकिंग आदि में से किसी के जरिए पेमेंट कर सकते हैं.
  • पेमेंट होने पर डैशबोर्ड पर “Payment Status: Success” दिखेगा। “View” बटन से पेमेंट स्लिप निकाल सकते हैं.

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हेल्पलाइन नंबर की ले सकते हैं मदद

अगर यूपी में शराब के ठेके के लिए आवेदन में किसी तरह की समस्‍या आ रही है, या कोई कंफ्यूजन है तो किसी भी सवाल के लिए आबकारी विभाग की ओर से जारी हेल्‍पलाइन नंबरों 7838522111, 9140095228, 8318976636, 7985020998, 9453090579, 8005660401, 9454466049 पर कॉल कर सकते हैं.