अब कुछ सरकारी वाहनों को भी देना पड़ सकता है टोल, NHAI टोल छूट नियमों में कर सकती है बदलाव
केंद्र सरकार नेशनल हाईवे पर टोल छूट पाने वाले वाहनों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है. इसके तहत कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़े वाहनों की Toll Exemption खत्म हो सकती है. सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है. इसके विकल्प के तौर पर FASTag Annual Pass को बढ़ावा दिया जा रहा है.

NHAI Toll Exemption: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए आने वाले समय में टोल नियम बदल सकते हैं. केंद्र सरकार टोल छूट पाने वाले वाहनों की लिस्ट को छोटा करने की सोच रही है. इसके तहत कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़े वाहनों की टोल छूट खत्म की जा सकती है. इस प्रस्ताव पर अलग- अलग विभागों और राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है. सरकार इसे एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है. ल
सरकार क्यों बदलना चाहती है नियम
सरकार की ओर से बनी एक उच्च स्तरीय समिति ने टोल छूट नियमों की समीक्षा की थी. समिति ने सुझाव दिया कि नेशनल हाइवे फीस नियमों में बदलाव किया जाए. इसके तहत कुछ कैटेगरी को छूट की लिस्ट से हटाया जा सकता है. सरकार का मानना है कि टोल छूट का दायरा कम करने से सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी. साथ ही आम लोगों के बीच VIP कल्चर को लेकर नाराजगी भी कम हो सकती है.
सरकारी अधिकारियों की छूट होगी कम
रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव की शुरुआत सरकारी अधिकारियों के वाहनों से हो सकती है. केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े वाहनों की टोल छूट खत्म करने पर चर्चा चल रही है. सरकार का फोकस यह दिखाने पर है कि सभी के लिए नियम एक जैसे हों. आम नागरिकों के बीच भी इसे पाजिटिव कदम माना जा सकता है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है.
ये विकल्प होगा लागू
सरकार ने हाल ही में FASTag Annual Pass शुरू किया है. इसकी कीमत 3075 रुपये है और इससे एक वाहन 200 बार टोल प्लाजा पार कर सकता है. यानी एक बार का औसत खर्च 15 रुपये से थोड़ा ज्यादा बैठता है. सरकारी कर्मचारियों को यही पास इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है. बाद में विभाग उनकी राशि वापस कर सकते हैं. इसे टोल छूट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
अभी किन वाहनों को मिलती है टोल छूट
फिलहाल 25 पदों से जुड़े लोगों के वाहनों को टोल छूट मिलती है. इसके अलावा रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, फायर विभाग, एम्बुलेंस, हाईवे निरीक्षण टीम और शव वाहन जैसी कई सर्विस को भी छूट दी जाती है. इन वाहनों को Exempted FASTag जारी किया जाता है. टोल नहीं देने के बावजूद इन्हें टोल प्लाजा से गुजरते समय वैध FASTag का इस्तेमाल करना जरूरी होता है.
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अभी चर्चा जारी है अंतिम फैसला बाकी
फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और सरकार अलग- अलग पक्षों से राय ले रही है. इसे चरणों में लागू किया जा सकता है ताकि व्यवस्था पर अचानक असर न पड़े. आने वाले समय में इस पर आधिकारिक घोषणा हो सकती है. अगर बदलाव लागू हुआ तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पेमेंट से जुड़े नियमों में यह एक बड़ा बदलाव माना जाएगा.