NPS से निकासी के नए नियम जानते हैं? अगर होने वाले हैं जल्द रिटायर, तो जान लीजिए कब निकाल सकते हैं पैसा
ये नए नियम 2026 से लागू होंगे और इनसे सब्सक्राइबर्स को इस बात में ज्यादा छूट मिलेगी कि वे अपनी बचत कब और कैसे निकाल सकते हैं. आइए NPS से रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के नए नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निकासी के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं. ये बदलाव पिछले साल के आखिर में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा निकासी और बाहर निकलने के नियमों में संशोधन के बाद किए गए हैं. ये नए नियम 2026 से लागू होंगे और इनसे सब्सक्राइबर्स को इस बात में ज्यादा छूट मिलेगी कि वे अपनी बचत कब और कैसे निकाल सकते हैं. आइए NPS से रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के नए नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं.
रिटायरमेंट के बाद NPS से पैसे निकालना (सामान्य निकासी)
सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोग
निकासी की उम्र 75 से बढ़ाकर 85 कर दी गई है, यानी वे 85 साल की उम्र तक निवेशित रह सकते हैं. लेकिन वे कभी भी इससे पहले भी फंड निकल सकते हैं.
सब्सक्राइबर निकासी के समय अपनी जमा पेंशन राशि (APW) का 60% तक निकाल सकते हैं (यह निकासी एकमुश्त या SLW के रूप में ली जा सकती है), जबकि बाकी 40 फीसदी का इस्तेमाल एन्युइटी खरीदने के लिए करना जरूरी है. यह नियम पहले जैसा ही है.
कॉरर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग
- कम-से-कम 5 साल की (लॉक-इन) अवधि को हटा दिया गया है.
- वेस्टिंग अवधि, जो पहले 60 साल की उम्र तक तय थी, अब घटाकर 15 साल या 60 साल की उम्र तक कर दी गई है, इनमें से जो भी पहले हो.
सामान्य रूप से बाहर निकलने पर, कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी 80% तक की रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं और APW का कम-से-कम 20% हिस्सा एन्युइटी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले, वे APW का सिर्फ 60% हिस्सा ही एकमुश्त निकाल सकते थे.
कॉर्पस-आधारित निकासी
यदि जमा पेंशन राशि (APW) 8 लाख रुपये से कम है, तो सब्सक्राइबर सामान्य निकासी पर पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकता है.
यदि APW 8 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के बीच है, तो उसके पास 6 लाख रुपये तक की राशि एकमुश्त निकालने का विकल्प होता है, और शेष राशि को कम से कम छह वर्षों के लिए सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन (SUR) के रूप में या एन्युइटी के लिए इस्तेमाल करने का विकल्प होता है.
यदि कॉर्पस 12 लाख रुपये से अधिक है, तो सामान्य 80/20 का नियम लागू होता है.
समय से पहले निकासी
सरकारी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति
जो सरकारी कर्मचारी समय से पहले निकास करते हैं उन्हें APW का 80 फीसदी हिस्सा एन्युइटी खरीदने के लिए इस्तेमाल करना होगा, और शेष राशि को एकमुश्त, SLW या SUR के रूप में निकाला जा सकता है.
कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग
- कुल पेंशन कॉर्पस का 20% तक एकमुश्त निकाला जा सकता है.
- कॉर्पस का कम से कम 80% हिस्सा एन्युइटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे रेगुलर पेंशन मिलेगी. (समय से पहले पैसे निकालने के नियम पहले जैसे ही रहेंगे)
कॉर्पस बेस्ड विड्रॉल
दोनों सेक्टर के लिए, अगर कुल APW 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो एकमुश्त पूरा पैसा निकालने की इजाजत है.